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Rajasthan High Court ordered: शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों में विषय व लेवल को संशोधित करने के आदेश

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Published : Feb 24, 2023, 9:38 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 से जुड़ी (third grade teacher recruitment 2022) एक याचिका पर सुनवाई करत हुए अभ्यर्थियों को राहत दी है.

third grade teacher recruitment 2022,  Rajasthan High Court ordered
राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 की शनिवार को होने वाली परीक्षा में उन अभ्यर्थियों को राहत दी है, जिन्होंने आवेदन पत्र में विषय और लेवल भरने की भूल की थी. इन अभ्यर्थियों ने वकीलों के न्यायिक बहिष्कार के चलते न केवल हाईकोर्ट की एकलपीठ, बल्कि खंडपीठ में भी अपनी पैरवी खुद की.

अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को कहा है कि वह इन अभ्यर्थियों के विषय व लेवल में संशोधन करने के लिए पेश प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करे और उन्हें संशोधित विषय व लेवल की परीक्षा में शामिल करे. अदालत ने अभ्यर्थियों को भी कहा है कि वह तय समय में बोर्ड के सचिव के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करें. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश सोहनी व अन्य की 16 अपीलों पर दिए.

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अदालत ने अपीलार्थियों को नसीहत देते हुए कहा कि वे शिक्षक बनने जा रही हैं तो आवेदन पत्र देखकर भरें और इसमें गलती नहीं हो. अपील में एकलपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि उनकी चार साल की तैयारी है, पहले भी भर्ती का पेपर आउट हो गया था. भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होने से उनके हित प्रभावित होंगे, इसलिए उन्हें पसंद के विषय व लेवल में शामिल करवाएं. दरअसल एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को गुरुवार को आदेश जारी कर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के विषय व लेवल में यह कहते हुए संशोधन करने से मना कर दिया था कि भर्ती परीक्षा अंतिम चरण में है और परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं. ऐसे में उन्हें संशोधित लेवल व विषय की परीक्षा में शामिल होने की मंजूरी नहीं दे सकते. एकलपीठ के इस फैसले को उन्होंने खंडपीठ में चुनौती दी थी.

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