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EWS Reservation: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कांग्रेस-बीजेपी साथ, फैसले का किया स्वागत

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Published : Nov 7, 2022, 8:46 PM IST

SC verdict on EWS Reservation
भाजपा कांग्रेस ईडब्ल्यूएस आरक्षण के साथ

सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के आरक्षण के प्रावधान (SC verdict on EWS Reservation ) को बरकरार रखा है. शीर्ष कोर्ट के इस फैसले का राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी ने स्वागत किया है.

जयपुर. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए गए आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार (SC verdict on EWS Reservation) रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने दाखिलों और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन के पक्ष में फैसला सुनाया. शीर्ष अदालत के फैसले के बाद राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रमुख दलों ने इसका स्वागत किया.

देश में दो ही जाति गरीब और अमीर : गहलोत सरकार में मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा ने कहा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10% कोटा बरकरार रखने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है. गुढ़ा ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए. देश में दो ही जाति है, एक गरीब और एक अमीर. उन्होंने कहा कि गरीब किसी भी जाति का हो उसके साथ कोई भी व्यवहार नहीं रखता है, कोई अमीर किसी गरीब की बेटी से शादी भी नहीं करता है. उसकी सामाजिक रूप से कैटेगरी अलग हो जाती है. इसलिए इस देश में दो ही जाति मानकर चलना चाहिए, एक गरीब और एक अमीर. सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला स्वागत योग्य फैसला है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कांग्रेस-बीजेपी साथ

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अंतिम व्यक्ति तक लाभ मिले : बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP welcomes SC verdict on EWS Reservation) की विचारधारा है अंत्योदय, यानी के अंतिम व्यक्ति तक मजबूती देना. इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर जितने आरक्षण थे उनको बरकार रखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अलग से आरक्षण का प्रावधान किया ताकि उन्हें और मजबूती मिल सके. गरीब, दबे, कुचले लोगों को आगे आने का मौका मिल सके. लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें यह रास नहीं आया और वे इसकी आलोचना करते हुए कोर्ट चले गए. आज कोर्ट का जो फैसला आया है वो स्वागत योग्य है. कोर्ट ने मोदी सरकार की जो सोच है और उस फैसले को बरकरार रखा.

SC verdict on EWS Reservation
वसुंधरा राजे का ट्वीट

प्रतिबद्धता पर गर्व : पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का (Vasundhara Raje on SC verdict on EWS Reservation) स्वागत किया. राजे ने ट्वीट करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय की ओर से अनारक्षित वर्ग के लिए 10% EWS आरक्षण की वैधता को जारी रखने के निर्णय का मैं स्वागत करती हूं. देश के आर्थिक रूप से पिछड़े एवं गरीब तबके के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता पर हम सभी को गर्व है.

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ये सुनाया फैसला : देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर EWS आरक्षण मामले में पांच जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है. बताया जा रहा है कि 5 जजों में से 3 जज EWS कोटा से आरक्षण के पक्ष में हैं. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि EWS कोटा संविधान के खिलाफ नहीं. ऐसे में अब यह तो तय हो गया है कि देश में EWS कोटा से आरक्षण जारी रहेगा. केंद्र सरकार के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है. ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के खिलाफ 30 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं. 27 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था.

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