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Jaipur Serial Blast : राजस्थान हाईकोर्ट में बहस पूरी, लिखित बहस पेश करने के बाद आएगा फैसला

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Published : Nov 8, 2022, 10:43 PM IST

Jaipur Bomb blast Case
Jaipur Bomb blast Case

जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में चार अभियुक्तों को मिली फांसी की सजा को (Jaipur Bomb blast Case) लेकर हाईकोर्ट में अभियुक्तों की ओर से पेश अपीलों पर मंगलवार को बहस पूरी हो गई. अदालत ने दोनों पक्षों को लिखित बहस पेश करने को कहा है, जिसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.

जयपुर. राजधानी जयपुर में 13 मई, 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में चार अभियुक्तों को मिली फांसी की सजा को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस और अभियुक्तों की ओर से पेश कुल 28 अपीलों पर बहस पूरी हो (Jaipur Highcourt asked for Written Arguments) गई है. अदालत ने दोनों पक्षों को लिखित बहस पेश करने को कहा है. लिखित बहस के बाद कोर्ट फैसला सुनाएगा.

जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने 48 दिनों तक मामले की (Jaipur Bomb blast Case) मैराथन सुनवाई की है. मामले में अभियुक्तों की ओर से सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट से आए वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित हाईकोर्ट के वकीलों की टीम ने पक्ष रखा. गौरतलब है कि मामले में पुलिस ने शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और सलमान को गिरफ्तार किया था.

पढ़ें. जयपुर: बम ब्लास्ट की साजिश रचने वाले 7 आरोपियों को जेल

विशेष अदालत ने 18 दिसंबर, 2019 को शाहबाज हुसैन को बरी कर अन्य चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी. विशेष न्यायालय के फैसले के करीब आठ माह बाद अभियोजन पक्ष ने चांदपोल हनुमान मंदिर के पास मिले जिंदा बम को लेकर इन पांचों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था. इस आरोप पत्र में शाहबाज हुसैन को हाईकोर्ट गत 25 फरवरी को जमानत पर रिहा कर चुका है.

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