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पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा, लगाया हर्जाना

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 14, 2023, 11:11 PM IST

जयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने सांगानेर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त के खिलाफ करीब डेढ़ साल पहले सांगानेर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. अभियुक्त ने गाजियाबाद के आर्य समाज में नाबालिग से शादी भी कर ली थी.

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्त का पीड़िता के साथ संबंध बनाना साबित होता है. वहीं, यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी है तो भी वह अपराध की श्रेणी में ही माना जाएगा, क्योंकि कानून की नजर में नाबालिग की सहमति कोई महत्व नहीं रखती है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि पीड़िता के परिजनों ने 20 जून 2022 को सांगानेर सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि बीती रात नाबालिग पीड़िता अपने परिजनों के साथ सो रही थी. देर रात करीब दो बजे परिजनों ने देखा कि वो अपने बिस्तर से नदारद है. इस पर परिजनों ने नाबालिग को काफी तलाश किया, लेकिन उसका कहीं अता-पता नहीं चला. रिपोर्ट में अभियुक्त नरेश मीणा पर परिजनों ने शक जताते हुए कहा कि आरोपी घर आता-जाता रहता था. ऐसे में वह पीड़िता को बहला-फुसला कर अपने साथ ले जा सकता है.

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पीड़िता का बनाया फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र : इसके बाद रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 13 जुलाई को अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को दस्तयाब किया. पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त नरेश पीड़िता को अपने साथ गाजियाबाद ले गया था और आर्य समाज में शादी कर दोनों दिल्ली में किराए के कमरे में पति-पत्नी की तरह रह रहे थे. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि अभियुक्त ने पीड़िता का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर हाईकोर्ट से सुरक्षा भी प्राप्त कर ली थी. इसकी जानकारी मिलने पर सांगानेर थाने में उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी.

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