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राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर लगाई रोक, जाने क्या है पूरा मामला

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Published : May 25, 2023, 7:59 PM IST

jaipur division bench of rajasthan high court
राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है. एकलपीठ ने एक मामले में सुनवाई करते हुए जेडीए को मानसरोवर से मान्यावास जाने वाली सौ फीट चौड़ी सड़क का निर्माण तीन माह में करने के आदेश दिए थे.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एकलपीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें एकलपीठ ने मानसरोवर से मान्यावास जाने वाली सौ फीट चौड़ी रोड का निर्माण तीन माह में करने को कहा था. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश पूरणमल सैनी और अन्य की अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिए हैं.

जेडीए की कार्रवाई को गलत ठहरायाः अपील में कहा गया कि मास्टर प्लान में बदलाव कर सड़क की चौड़ाई को कम नहीं किया जा सकता और किसी को फायदा पहुंचाने के लिए रोड का अलाइनमेंट भी नहीं बदला जा सकता. जबकि जेडीए ने मानसरोवर से मान्यावास जाने वाली इस रोड के न केवल अलाइनमेंट में बदलाव किया है, बल्कि मास्टर प्लान से भी छेड़छाड़ की है. ऐसे में जेडीए की कार्रवाई गलत है. इसके अलावा एकलपीठ ने रोड के अलाइनमेंट में बदलाव के आधार पर ही जेडीए को रोड का निर्माण करने के आदेश दिए थे. अपील में कहा गया कि जेडीए ने वर्ष 2012 में इस रोड की चौड़ाई दो सौ फीट से घटाकर सौ फीट कर दी थी. इस दौरान रोड के सेंटर पॉइंट का ध्यान नहीं रखा गया कि किस बिंदु से रोड दोनों तरफ पचास-पचास फीट चौड़ी रहेगी. वहीं इस दौरान रोड का अलाइनमेंट भी बदल दिया गया.

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खंडपीठ ने आदेश पर लगाई रोकः ऐसे में अपील की गई थी कि एकलपीठ के आदेश को रद्द कर जेडीए की ओर से की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने रोड की चौड़ाई कम करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. एकलपीठ में जेडीए की ओर से कहा गया था कि जेडीए ने रोड की चौड़ाई कम करने से पहले आपत्तियां मांगी थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने आपत्ति पेश नहीं की. वहीं याचिकाकर्ता ने अपने अभ्यावेदन को खारिज करने के आदेश को जेडीए कोर्ट में चुनौती देने के बजाए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी. इस पर एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर जेडीए को तीन माह में रोड निर्माण के आदेश दिए थे.

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