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CBI Special Court: दो मामलों में तत्कालीन उप डाकपालों को सुनाई सजा

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Published : Feb 22, 2023, 8:57 PM IST

CBI Special Court sentenced,  CBI Special Court
सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने सुनाई सजा.

सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने फर्जीवाड़े से (CBI Special Court sentenced ) जुड़े दो मामलों में अभियुक्तों को सजा सुनाई है.

जयपुर. सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने डाक विभाग में फर्जीवाडे़ से जुडे़ दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है. कोर्ट ने धौलपुर के सब्जी मंडी उप डाकघर के तत्कालीन उप डाकपाल बहादुर सिंह और धौलपुर मंडल के उप डाकपाल रघुबर दयाल शर्मा सहित निजी व्यक्ति पंकज कुमार सिंघल को चार साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों मामलों में अभियुक्तों पर कुल आठ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पहले मामले के अनुसार सीबीआई ने 29 सितंबर 2017 को डाक अधीक्षक, धौलपुर संभाग की शिकायत पर मामला दर्ज किया था. शिकायत में आरोप था कि बहादुर सिंह ने वर्ष 2010-11 की अवधि में निजी व्यक्ति पंकज कुमार सिंघल से मिलीभगत कर खाताधारकों के जाली हस्ताक्षर कर उनके चार खातों से राशि निकाल ली. जिससे डाक विभाग को 11 लाख 46 रुपए से अधिक की हानि हुई.

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वहीं दूसरे मामले में रघुबर दयाल शर्मा पर आरोप है कि उसने वर्ष 2013-14 की अवधि में निजी व्यक्ति पंकज कुमार सिंघल से मिलकर पांच खाताधारकों के खातों से फर्जी हस्ताक्षर कर रुपए निकाल लिए. जिससे डाक विभाग को 15 लाख 85 हजार रुपए से अधिक की हानि हुई. दोनों मामलों में सीबीआई ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. जिस पर लंबी सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों मामलों में अभियुक्तों को सजा सुनाई है.

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