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अधीक्षण अभियंता के चेहरे पर कालिख पोतने का मामला, भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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Published : Jul 29, 2023, 1:15 PM IST

BJP Dholpur Protest
भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

राजस्थान के धौलपुर में अधीक्षण अभियंता के चेहरे पर कालिख पोतने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. यह घटना सांसद मनोज राजोरिया और जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा की मौजूदगी में हुई थी.

धौलपुर. 27 जुलाई 2023 को अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर भाजपाइयों द्वारा क्षेत्रीय सांसद मनोज राजोरिया एवं जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में दिए गए धरने के दौरान अधीक्षण अभियंता के चेहरे पर कालिख पोती गई थी. इस घटना को लेकर मामला दर्ज हुआ है. अधीक्षण अभियंता भगवान सहाय गुप्ता ने भाजपा पदाधिकारी भूपेंद्र घुरैया समेत तीन लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया है.

कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज कराए गए मुकदमा में अधीक्षण अभियंता भगवान सहाय गुप्ता पुत्र घनश्याम गुप्ता निवासी जयपुर हाल निवास धौलपुर ने बताया कि 27 जुलाई 2023 को दोपहर के वक्त क्षेत्रीय सांसद मनोज राजोरिया एवं जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा करीब 200 भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे थे. सभी भाजपा के कार्यकर्ता सांसद एवं जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में बिजली की समस्या का विरोध कर रहे थे.

पढ़ें : राजस्थान : धौलपुर में भाजपा सांसद के सामने अधीक्षण अभियंता के चेहरे पर पोती कालिख, ये है पूरा मामला

रिपोर्ट में बताया कि वार्ता के लिए उन्हें एवं अन्य विद्युत निगम के कर्मचारियों को बुलाया था. सांसद एवं जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में वार्ता शुरू हो गई. इसी दौरान भाजपा पदाधिकारी भूपेद्र सिंह घुरैया ने स्याही से चेहरे पर कालिख पोत दी. आरोपी का सहयोग भाजपा नेता जयवीर पोसवाल एवं कमल पहाड़िया ने किया था. आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी घटना की चश्मदीद पुलिस एवं डिस्कॉम के कर्मचारी रहे थे. भाजपा पदाधिकारियों एवं पुलिस में नोकझोंक भी हुई थी.

मामले को बढ़ता हुआ देख सांसद मनोज राजोरिया एवं जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने समझाइश कर मामले को शांत कराया था. रिपोर्ट में आरोप है कि भाजपा पदाधिकारी आरोपी भूपेंद्र घुरैया मोंके से फरार हो गया था. थाना प्रभारी अनिल कुमार जसोरिया ने बताया कि अधीक्षण अभियंता भगवान सहाय गुप्ता ने मुकदमा दर्ज करा दिया है. उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धारा 143, 332, 353 एवं 504 आईपीसी में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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