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चूरूः 2018 के डोडा पोस्त तस्करी मामले में तीन आरोपियों को 7 साल की सजा

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Published : Aug 26, 2021, 10:06 PM IST

डोडा पोस्त तस्करी, doda poppy smuggling
तीन तस्करों को सात साल की सजा

साल 2018 के डोडा पोस्त तस्करी के मामले में गुरुवार को विशिष्ठ सेशन न्यायधीश एनडीपीएस बलजीत सिंह ने फैसला सुनाया. उन्होंने तीन तस्करों को सात-सात साल के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है.

चूरू. विशिष्ठ सेशन न्यायधीश एनडीपीएस बलजीत सिंह ने साल 2018 के डोडा पोस्त तस्करी के एक मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. उन्होंने तीन तस्करों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है.

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न्यायालय ने आरोपियों को अर्थदंड से भी दंडित किया है. एनडीपीएस के इस मामले में न्यायालय ने आरोपियों को अवैध हथियार रखने का भी दोषी मानते हुए दो 2 साल के कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड की भी सजा सुनाई है. वही, प्रकरण में न्यायालय ने एक अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि साल 2018 में भानीपुरा पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो कार को रोककर पूछताछ की तो कार में सवार आरोपियों ने पुलिस को देख हवाई फायर कर दिया. जिस पर पुलिस कर्मियों ने कार सवार आरोपियों को पकड़ लिया और कार की तलाशी ली तो कार में पुलिस को करीब 40 किलो अवैध डोडा पोस्त भी बरामद हुआ.

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पुलिस की इस कारवाई में स्कार्पियो सवार बदमाशों में से एक बदमाश पुलिस को धक्का दे फरार हो गया था. जिसे पुलिस ने पीछा कर अमरसर से गिरफ्तार कर लिया. कार में सवार नोहर निवासी आरोपी अमर सिंह, शंकर सिंह, ऐलनाबाद निवासी मखन सिंह की तलाशी ली गई तो आरोपी हथियारों से लैस थे. जिस पर पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के साथ ही आर्म्स एक्ट की धाराओं में भी मामला दर्जकर मामले की जांच शुरू की.

आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जिसके बाद गुरुवार तमाम गवाहों और साक्ष्यों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है.

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