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सीबीआई ऑफिसर बनकर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा

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Published : Jan 10, 2023, 9:53 PM IST

सीबीआई ऑफिसर बनकर नाबालिग से दुष्कर्म
सीबीआई ऑफिसर बनकर नाबालिग से दुष्कर्म

अलवर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई एक साल में पूरी करते हुए (Accused of Raping Minor by posing as CBI officer) आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को 1.11 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

अलवर. जिले के भिवाड़ी में फर्जी सीबीआई ऑफिसर बनकर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अलवर पॉक्सो कोर्ट (Accused of Raping Minor by posing as CBI officer) ने मंगलवार को आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को एक लाख ग्यारह हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन दीन खान ने बताया (Alwar Pocso Court order) कि भिवाड़ी थाना क्षेत्र में आरोपी नवीन कुमार शर्मा निवासी बड़ौदामेव ने नाबालिग से कहा की वो सीबीआई ऑफिसर है. इसके बाद जब वो शौचालय गई, तो आरोपी ने उसे नशीला पदार्थ सुंघा दिया. इसके बाद नाबालिग बेहोश हो गई. आरोपी उसे अपने साथ लेकर चला गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस मामले की सूचना पीड़िता ने परिजनों को दी. जिसके बाद भिवाड़ी थाने में परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया.

पढ़ें. Pocso Court Order : पीड़िता का दुष्कर्म से इनकार, कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर सुनाई आरोपी को सजा

इस मामले में फरवरी 2021 में एफआईआर दर्ज हुई थी. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की. आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद चार्जशीट पेश की गई. न्यायालय में इस मामले से जुड़े हुए 13 गवाहों को पेश किया गया. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनी. सभी गवाहों के बयान दर्ज किए गए. मंगलवार को विशिष्ट न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने आरोपी नवीन कुमार शर्मा निवासी बड़ौदामेव को दुष्कर्म के मामले में दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और एक लाख ग्यारह हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. करीब एक साल बाद इस मामले में फैसला सुनाया गया. न्यायालय की तरफ से लगातार मामले में तारीख देते हुए सुनवाई की गई. इसके चलते लगभग एक साल में मामले का निस्तारण हो पाया.

जयपुर में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा : जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजेश कुमार को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने डीएनए और मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई है.

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