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एसीबी कोर्ट ने रिश्वत के 11 साल पुराने मामले में कांस्टेबल को सुनाई 3 साल की सजा

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Published : Apr 7, 2021, 8:01 PM IST

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कांस्टेबल को सुनाई 3 साल की सजा

न्यायालय ने एक कांस्टेबल को रिश्वत मांगने के मामले में तीन साल की सजा से दंडित किया है. साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामला, बारां जिले के अंता का है. जहां पर बिना मुकदमा दर्ज हुए ही एक व्यक्ति को धमकाकर कांस्टेबल ने रिश्वत ली थी. मामले में एसीबी ने उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 11 साल तक इस मामले का ट्रायल चला और न्यायालय ने अब उसे दंडित किया है.

कोटा. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय ने एक कांस्टेबल को रिश्वत मांगने के मामले में तीन साल की सजा से दंडित किया है. साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामला बारां जिले के अंता का है. जहां पर बिना मुकदमा दर्ज हुए ही एक व्यक्ति को धमकाकर कांस्टेबल ने रिश्वत ली थी. इस मामले में एसीबी ने उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 11 साल तक इस मामले का ट्रायल चला और न्यायालय ने अब उसे दंडित किया है.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सहायक निदेशक अभियोजन अशोक कुमार जोशी ने बताया, 2 अप्रैल 2010 को बारां जिले के अंता तहसील के धतूरिया गांव निवासी बृज बिहारी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बारां को शिकायत दी थी कि अंता थाने का सिपाही लाल सिंह उससे रिश्वत मांग रहा है. जबकि उसके खिलाफ किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और न ही उसके खिलाफ किसी तरह की कोई शिकायत है. इसके बावजूद अंता थाने के सिपाही लाल सिंह ने उसे गांव में आकर धमकाया. साथ ही कहा, तेरे खिलाफ चोरियां करने की शिकायत है. इस मामले में अगर तुझे बचना है, तो तुझे रिश्वत राशि देनी पड़ेगी.

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मामले में परिवादी की पत्नी ने 3,000 रुपए की रिश्वत दे दी, लेकिन सिपाही लाल सिंह ने 5,000 रुपए की और रिश्वत परिवादी बृज बिहारी से मांगी. परिवादी बृज बिहारी के गिड़गिड़ाने के बाद बृज बिहारी से कांस्टेबल लाल सिंह 4,000 रुपए लेने के लिए तैयार हुआ. इस मामले में बारां एसीबी ने सत्यापन कराया, जिसमें शिकायत सही पाई गई. एसीबी ने इस मामले में ट्रैप के लिए जाल बिछाया और 8 अप्रैल 2010 को ही कांस्टेबल परिवादी से 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ. इस मामले में 11 साल ट्रायल के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है, जिसमें कांस्टेबल लाल सिंह को रिश्वत लेने का दोषी माना है.

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कानूनगो को भेजा जेल

बारां जिले में 9 फरवरी 2021 को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए छिपाबड़ोद के भावपुरा हल्का पटवारी विनोद मानव को एसीबी ने गिरफ्तार किया था. इस मामले में ही सत्यापन के दौरान पटवारी ने रिश्वत लेने के लिए हां की थी. साथ ही दूसरे आरोपी कानूनगो तेजकरण कुशवाहा से संपर्क करने के लिए कहा था. पटवारी ने उसकी राशि भी कानूनगो तेजकरण कुशवाह के लिए लेना कबूल किया था. इस मामले में जून प्रमाणित होने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जहां से एसीबी कोर्ट कोटा में पेश किया और उन्हें जेल 15 दिन के लिए भेजा गया है.

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