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परिवहन विभाग ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन परिवहन के लिए टैंकर सप्लायर्स से मांगे प्रस्ताव

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Published : May 3, 2021, 8:02 AM IST

Transport commissioner issued an order, परिवहन आयुक्त ने आदेश किया जारी
परिवहन आयुक्त ने आदेश किया जारी

राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. इसके साथ ही परिवहन विभाग की ओर से अब राजस्थान में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए टैंकर सप्लायर्स परिवहन विभाग की ईमेल आईडी transport@rajasthan.gov.in और व्हाट्सएप नंबर 9829180005 पर अपने प्रस्ताव तत्काल भिजवा सकते हैं.

जयपुर. राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. इसके साथ ही, परिवहन विभाग की ओर से अब राजस्थान में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए टैंकर सप्लायर्स परिवहन विभाग की ईमेल आईडी transport@rajasthan.gov.in और व्हाट्सएप नंबर 9829180005 पर अपने प्रस्ताव तत्काल भिजवा सकते हैं.

परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने एक आदेश जारी कर टैंकर सप्लायर्स से प्राप्त प्रस्तावों के लिए विभागीय समिति का गठन किया है. यह समिति प्रति टैंकर प्रति किलोमीटर युक्ति युक्त दरों का निर्धारण कर दरें अनुमोदित करते हुए टैंकर प्रदाय करता फर्म को लेटर ऑफ एक्सेप्टेन्स जारी करेगी.

परिवहन आयुक्त ने बताया कि यह कमेटी रोगियों की जान बचाने की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्राप्त प्रस्ताव पर उसी दिन विचार कर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत भी करेगी. इस कमेटी में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर राकेश शर्मा संयोजक, वहीं वित्तीय सलाहकार आदित्य पारीक, संयुक्त परिवहन आयुक्त विनोद कुमार, सहित परिवहन आयुक्त भंवरलाल, जिला परिवहन अधिकारी प्रवर्तन आर के चौधरी वित्तीय सलाहकार मनोज गर्वा को शामिल किया है.

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परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए ऑक्सीजन आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य को लिक्विड ऑक्सीजन परिवहन टैंकर की अति आवश्यकता है, इसके लिए विभिन्न राज्यों में स्थिति विभिन्न औद्योगिक संस्थानों टैंकर आपूर्ति करता है या अन्य संस्थाएं जो लिक्विड ऑक्सीजन परिवहन के लिए टैंकर किराए पर उपलब्ध करा सकती है, वह अपने प्रस्ताव तुरंत राजस्थान परिवहन विभाग को भी भिजवा सकते हैं. इसके साथ ही महेंद्र सोनी ने बताया कि देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली टैंकर रखने वाली संभावित संस्थानों को इस आदेश के प्रति भिजवाए जाने की भी आदेश विभाग के अधिकारियों को जारी किया है.

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