ETV Bharat / city

नॉन टीएसपी के तहत नियुक्त शिक्षकों को मिली राहत, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

author img

By

Published : Apr 20, 2021, 7:58 PM IST

नॉन टीएसपी के अंतर्गत नियु्क्त शिक्षकों का मामला, राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश,  Case of non tsp, Case of teachers appointed under non-TSP
नॉन टीएसपी के अंतर्गत नियु्क्त शिक्षकों का राहत

राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2012 और वर्ष 2016 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के नॉन टीएसपी के तहत नियुक्त शिक्षकों को टीएसपी क्षेत्र से निकाल कर नॉन टीएसपी क्षेत्र में पदस्थापित करने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2012 और वर्ष 2016 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के नॉन टीएसपी के तहत नियुक्त शिक्षकों को टीएसपी क्षेत्र से निकाल कर नॉन टीएसपी क्षेत्र में पदस्थापित करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने इसके लिए संबंधित शिक्षकों से विकल्प पेश करने के लिए कहा है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश गुड्डी कुमारी मीणा व अन्य की याचिका पर दिए.

पढ़ें: राजस्थान ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल, 8 IAS अधिकारियों का तबादला...यहां देखें पूरी लिस्ट

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की नियुक्तियां नॉन टीएसपी पदों पर हुई थी. वहीं वर्ष 2018 में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर के कुछ क्षेत्र को टीएसपी इलाके में शामिल कर लिया गया. इसके चलते याचिकाकर्ताओं को अब टीएसपी क्षेत्र में ही रखा जा रहा है, जबकि उनका चयन नॉन टीएसपी पदों पर हुआ था. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने शिक्षकों से विकल्प लेकर नॉन टीएसपी क्षेत्र में पदस्थापित करने को कहा है.

चैंबर्स पर ताले, राजस्थान हाईकोर्ट में वापस वर्चुअल हियरिंग का दौर

जयपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में एक बार फिर वर्चुअल हियरिंग का दौर आ गया है. बीते साल ऑनलाइन सुनवाई शुरू करने के बाद कोरोना की पहली लहर खत्म होने पर अदालतों को फिजिकल किया गया लेकिन कुछ दिन बाद ही अब फिर से अदालतों को ऑनलाइन मोड पर कर दिया गया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.