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राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई यूटीबी के तहत नियुक्तियों पर रोक

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Published : Feb 18, 2021, 7:58 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट,  rajasthan highcourt
राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में कार्य व्यवस्था के नाम पर शिक्षकों को अर्जेट ट्रेम्प्रररी बेसीस (यूटीबी) के तहत नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा सचिव, कार्मिक सचिव और आरयूएचएस के वीसी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में कार्य व्यवस्था के नाम पर शिक्षकों को अर्जेट ट्रेम्प्रररी बेसीस (यूटीबी) के तहत नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा सचिव, कार्मिक सचिव और आरयूएचएस के वीसी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश डॉ. राधा की याचिका पर दिए.

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याचिका में अधिवक्ता सारांश सैनी ने अदालत को बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी नियुक्ति अधिनियम 1974 में वर्ष 2003 में संशोधन किया गया है. जिसके तहत यूटीबी आधार पर नियुक्तियां देने के प्रावधान को समाप्त किया जा चुका है. वहीं हाईकोर्ट की खंडपीठ भी 25 दिसंबर 2017 को एक मामले में आदेश जारी कर यूटीबी आधार पर नियुक्तियां नहीं देने के संबंध में दिशा-निर्देश दे चुकी हैं. इसके बावजूद आरयूएचएस में वर्ष 2017 में अधिसूचना जारी कर शिक्षकों की नियमित भर्ती को स्थगित कर दिया. हाल ही में यूटीबी के तहत पूर्व में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति को बढ़ा दिया.

याचिका में कहा गया कि विवि में यूटीबी आधार पर दी जा रही नियुक्तियों को रोका जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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