ETV Bharat / city

Rajasthan Highcourt: आरपीएससी सचिव पेश होकर बताएं, क्यों नहीं की अदालती आदेश की पालना...

author img

By

Published : Jul 8, 2022, 9:25 PM IST

Jaipur High Court
जयपुर हाई कोर्ट का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 परीक्षा के विवादित (RPSC Secretary asked to appear in Rajasthan High Court) प्रश्नों की जांच तय समय पर नहीं होने पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने मामले में चार सप्ताह का समय दिया है. इस दौरान आरपीएससी सचिव से 5 अगस्त को कोर्ट में पेश होकर इस संबंध में स्पष्टीकरण पेश करने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने अदालती आदेश के बावजूद स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 के राजनीति विज्ञान, हिंदी तथा चित्रकला विषय सहित अन्य विषयों के विवादित प्रश्नों की जांच एक्सपर्ट कमेटी से नहीं कराने पर नाराजगी जताई है. अदालत ने आरपीएससी सचिव को कहा है कि वे 5 अगस्त को पेश होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण पेश करें. अदालत ने कहा है कि यदि तब तक आदेश की पालना कर ली जाती है तो उन्हें हाजिर होने की जरूरत नहीं है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश सुरजन लाल धवन और हेमराज रोदिया और अन्य की याचिकाओं पर दिए.

सुनवाई के दौरान आरपीएससी की ओर से अदालती आदेश की पालना के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा गया. इस पर अदालत ने तय समय में आदेश की पालना नहीं करने पर आयोग सचिव को पेश होने को कहा है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि आरपीएससी को भर्ती परीक्षा के विवादित प्रश्नों की जांच करानी थी. लेकिन अदालती आदेश के बाद भी पूर्व की उत्तर कुंजी में कोई बदलाव नहीं किया गया.

पढ़ें. Jaipur High Court : अदालत ने दी नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति

इसके अलावा आयोग ने विवादित प्रश्नों की दोबारा जांच किए बिना ही पुरानी रिपोर्ट पेश कर दी. जबकि एक्सपर्ट कमेटी से जांच करवाना चाहिए था. इसके बाद वेबसाइट पर भी अपलोड कर प्रार्थियों को जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने गत 5 अप्रैल को आदेश जारी कर विशेषज्ञ कमेटी से विवादित प्रश्नों की जांच कराने को कहा था. लेकिन आयोग ने अब तक इस आदेश का पालन नहीं किया और एक बार फिर कोर्ट से समय मांगा गया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.