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सरकार की नई गाइडलाइन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, सख्ती से करवाई जाएगी पालना

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Published : May 24, 2021, 7:04 PM IST

जयपुर न्यूज, rajasthan corona new guideline
सरकार की नई गाइडलाइन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर

प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया है. गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाइडलाइन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाई जाएगी.

जयपुर. सरकार की नई गाइडलाइन की पालना को लेकर पुलिस प्रशासन तैयार है. लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवाने के लिए सड़कों पर जगह-जगह पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है. पुलिस की ओर से करीब 120 स्थानों पर नाकाबंदी की जा रही है और गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है.

गाइडलाइन के अनुसार अनुमत और गैर अनुमत श्रेणी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. पुलिस इनकी सख्ती से पालना करवा रही है. नियम तोड़ने वाले और बेवजह बाहर घूमने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माना या मुकदमे दर्ज करने की कार्रवाई भी की जा रही है.

सरकार की नई गाइडलाइन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जयपुर शहर में जगह-जगह नाकाबंदी की जा रही है. बनाका बंदी पॉइंट पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं. प्रत्येक वाहन की सघन चेकिंग की जा रही है. वाहन चालकों से भी पूछताछ की जा रही है. अनुमत श्रेणी में आने वाले लोगों को ही जाने की अनुमति दी जा रही है. अनावश्यक रूप से घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही पुलिस आमजन से अपील भी कर रही है कि घरों में रहें और सुरक्षित रहें. सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना करें. मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें.

सभी लोगों के सहयोग से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफलता मिल पाएगी. गाइडलाइन का उल्लंघन करना अब लोगों को महंगा पड़ सकता है. क्योंकि नई गाइडलाइन में कई मामले में जुर्माना राशि भी बढ़ा दी गई है. मास्क नहीं लगाने पर अब जुर्माना राशि 1000 रुपए कर दी गई है. इसके साथ ही दुकानदार की ओर से बिना फेस मास्क लगाए ग्राहक को सामान बेचने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करवाने पर 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा.

वहीं, सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 100 रुपए जुर्माना राशि वसूली जाएगी. सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपए, सार्वजनिक स्थान पर शराब, गुटका, तंबाकू जैसे धूम्रपान का सेवन करने पर 500 रुपए जुर्माना और बिना अनुमति और बिना सूचना के विवाह का आयोजन करने या सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने पर 5000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा.

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इसके साथ ही आयोजकों की ओर से विभाग से संबंधित समारोह आयोजन करने पर एक लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा. मैरिज गार्डन और विवाह स्थल के मालिक पर भी एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. ऑटो, रिक्शा, बस, ट्रेन में फेस मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए जुर्माना राशि और सभी कार्यस्थल पर सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने पर 10000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा. सामाजिक धार्मिक राजनीतिक और अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन करने पर 10000 रुपए जुर्माना राशि रखी गई है.

बता दें कि शादियों पर 30 जून तक रोक लगा दी गई है. क्योंकि विवाह समारोह में भीड़ जुटने से संक्रमण फैलने का खतरा रहता है. कोविड प्रोटोकॉल को आवश्यक रूप से अपने व्यवहार में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री ने अपील की है.

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