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Bharatpur minor gang rape case: एसीबी कोर्ट के जज समेत तीन के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश

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Published : Dec 15, 2021, 9:55 PM IST

Bharatpur minor gang rape case
एसीबी कोर्ट के जज समेत तीन के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश

भरतपुर में नाबालिग से कुकर्म मामले (Bharatpur minor gang rape case) में एसीबी कोर्ट के जज समेत तीन लोगों को पुलिस ने दोषी मान लिया है. पुलिस ने बुधवार को पॉक्सो कोर्ट में तीनों आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया है.

भरतपुर. बहुचर्चित 14 वर्षीय नाबालिग के साथ एसीबी कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश जितेंद्र गुलिया सहित लिपिक अंशुल सोनी और राहुल कटारा को सामूहिक कुकर्म मामले (Bharatpur minor gang rape case) में पुलिस ने दोषी पाया है. पुलिस ने जज और दोनों लिपिकों को दोषी मानते हुए बुधवार को तीनों के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश कर दिया है. जानकारी के अनुसार बुधवार को मथुरागेट थाना प्रभारी रामनाथ सिंह गुर्जर ने पॉक्सो एक्ट के तहत चालान पेश किया है. चालान में पुलिस ने 228 दस्तावेज लगाए हैं.

यह था मामला

असल में करीब ढाई माह पहले एक14 वर्षीय नाबालिग जिला क्लब में टेनिस खेलने जाता था, उस वक्त वह जज जितेंद्र गुलिया सहित अंशुल सोनी और राहुल कटारा के संपर्क में आया. जानपहचान होने के बाद तीनों ने नाबालिग के साथ सामूहिक कुकर्म किया. आरोपी जज और लिपिक नाबालिग को कोल्ड्रिंक में शराब और नशीला पदार्थ मिलाकर कुकर्म करते थे. जज जितेंद्र गुलिया नाबालिग को अपनी कार से घर भी छोड़कर आता था.

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28 अक्टूबर को जब जज जितेंद्र गुलिया अपनी कार से नाबालिग को उसके घर छोड़ने गया तो घर के बाहर नाबालिग के साथ गलत हरकत की, लेकिन बालक की मां ने यह सब देख लिया. नाबालिग से मां के पूछने पर उसने सारी घटना बता दी. इसके बाद जज जितेंद्र गुलिया से नाबालिग की मां और उसके परिजनों ने इस संबंध में पूछताछ की, जिसमें जज नाबालिग और उसकी मां से गलती की माफी मांगने लगा. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया. पीड़ित परिवार ने थाना मथुरा गेट में आरोपी जज जितेंद्र गुलिया और दोनों लिपिकों अंशुल सोनी व राहुल कटारा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया.

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