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अलवरः 6 साल की नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 20 हजार रुपए जुर्माना

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Published : Jan 9, 2020, 11:08 PM IST

अलवर पॉक्सो कोर्ट आदेश, Special court POCSO court no-3
अलवर पॉक्सो कोर्ट

अलवर के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो अदालत संख्या-3 ने 6 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

अलवर. जिले के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो अदालत संख्या-3 ने 6 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

पॉक्सो अदालत नंबर 3 के विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि 9 मार्च 2019 को तिजारा थाना क्षेत्र की एक बालिका अपने दादा के साथ शादी में गई थी. उस शादी में एक युवक ने 6 साल की बच्ची का अपहरण कर ले गया. उन्होंने बताया कि सुबह बच्ची एक फाटक के पास लहूलुहान अवस्था में मिली थी. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

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गंगावत ने बताया कि न्यायालय ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धारा 366 और 363 में 5 हजार रुपए का अर्थदंड और 5 साल की सजा साथ ही धारा 376 एवं पोक्सो एक्ट में मृत्यु तक आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. उन्होंने बताया कि यह मामला पॉक्सो अदालत नंबर-3 में 13 सितंबर 2019 को आया था और करीब 3 महीने की अल्पावधि में 36 गवाह कराए गए और गुरुवार को पॉक्सो अदालत के विशिष्ट न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया.

Intro:एंकर.......अलवर के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो अदालत संख्या 3 राजेन्द्र शर्मा की अदालत ने शादी में गई 6 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी रिंकू को (till to death) मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। Body:पोक्सो अदालत नंबर 3 के विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि 9 मार्च 2019 को तिजारा क्षेत्र की 6 वर्ष की बालिका अपने दादा के साथ अजरका शादी में गई थी वही उस शादी में बानसूर के चूला गांव निवासी रिंकू उर्फ राजू आया था और वह 6 साल की बच्ची का अपहरण कर ले गया था। सुबह वह बच्ची दरबारपुर फाटक के पास लहूलुहान अवस्था में मिली थी। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था । अब न्यायालय ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रिंकू उर्फ राजू को धारा 366 और 363 में ₹5000 का अर्थदंड और 5 साल की सजा तथा 376 एवं पोक्सो एक्ट में मृत्यु तक आजीवन कारावास व ₹10000 के अर्थदंड से दंडित किया है। उन्होंने बताया कि यह मामला पोक्सो अदालत नंबर 3 में 13 सितंबर 2019 को आया था और करीब साढ़े तीन माह की अल्पावधि में लेकर 36 गवाह कराए गए और आज पोक्सो अदालत के माननीय विशिष्ट न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया।
Conclusion:गौरतलब है कि अलवर जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र के अजरका गांव में शादी समारोह में आई मंदबुद्धि 6 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद रेलवे पटरी पर पटक दिया था। नाबालिक मासूम रातभर रेलवे ट्रेक पर तड़फती रही और सुबह ट्रैकमैन को बच्ची पड़ी मिली तो उसने आरपीएफ को सूचना दी ।इसके बाद मुंडावर थानां पुलिस ने नाबालिक को अस्पताल में भर्ती करवाया था। पीडीता
मुंडावर थाना क्षेत्र के अजरका गांव में शादी समारोह में अपने दादा जी के साथ आई थी
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 10 दिन में चालान पेश किया था और उसके बाद मामले की मुंडावर कोर्ट में सुनवाई हुई थी वर्ष 2019 में मामला ट्रांसफर होकर पोक्सो कोर्ट नम्बर तीन में आया था जहाँ कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवम कारावास की सजा सुनाई।
बाइट ..... राजकुमार गंगावत ...एपीपी
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