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अलवर : पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में 14 अगस्त को आ सकता है फैसला

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Published : Aug 8, 2019, 9:13 AM IST

पहलू केस में फैसला 14 अगस्त को आएगा

अलवर के बहरोड़ में पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में 14 अगस्त को फैसला आने की उम्मीद है. एडीजे कोर्ट नम्बर एक के न्यायाधीश सरिता स्वामी ने पहलू खान मॉब लिंचिंग केस का फैसला सुनाने के लिए 14 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है.

बहरोड़(अलवर). 1 अप्रैल 2017 को जयपुर से हटवाड़े से बेटों के साथ गाय लेकर जा रहे हरियाणा के नूह मेवात निवासी पहलू खान और उसके बेटे उमर और ताहिर की भीड़ ने जमकर पिटाई की थी. जिन्हें पुलिस ने भीड़ से छुड़ाकर बहरोड़ के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

पहलू केस में फैसला 14 अगस्त को आएगा

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जहां ईलाज के दौरान पहलू खान की 4 अप्रैल 2017 को मौत हो गई थी. इस मामले में कोर्ट में चालान के बाद नियमित सुनवाई हुई थी. भीड़ द्वारा की गई पिटाई के बाद मौत के मामले में एडीजे कोर्ट नम्बर एक के द्वारा अंतिम बहस पूरी होने के बाद 14 अगस्त को अपना फैसला सुना सकता है.

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहलू खान मॉब लिंचिंग केस को बहरोड़ से एडीजे कोर्ट नंबर 1 अलवर में ट्रांसफर कर दिया गया था. इस मामले की सुनवाई लगातार एडीजे कोर्ट में चल रही थी. कोर्ट में न्यायाधीश डॉ सरिता स्वामी ने आज दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट में अंतिम जीरह हुई.

कोर्ट में अंतिम बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने 14 अगस्त को फैसले के लिए रखा है. अपर लोक अभियोजक योगेंद्र खटाणा ने बताया कि दो अप्रैल 2017 को बहरोड थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें पहलू खान और उसके बेटे गायों को लेकर जा रहे थे. उनको भीड़ के द्वारा रोककर उनके साथ मारपीट की गई थी.

पुलिस के द्वारा धारा 147, 323, 341, 308, 379, 427 और 302 आईपीसी में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. जांच के बाद पुलिस के द्वारा कोर्ट में विपिन, रविन्द्र, कालूराम, दयानंद और योगेश कुमार के खिलाफ चार्जशीट 31 मई 2017 को पेश की थी. इसके बाद पुलिस के द्वारा दीपक गोलियां और भीमराठी को भी आरोपी मानते हुए पुलिस के द्वारा 173( 8) में मुलजिम मानते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी.

पुलिस के द्वारा इस मामले में दो आरोपियों को नाबालिग मानते हुए उनके खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में चालान पेश किया गया है. जिसमे जेजे कोर्ट में सुनवाई चल रही है. उन्होंने बताया कि एडीजे कोर्ट में पुलिस के द्वारा चार्जशीट पेश होने के बाद लगातार सुनवाई हुई. पहलू खान के बेटों सहित 47 गवाहों के बयान कोर्ट में कराए गए हैं. इसके अलावा पत्रावली के आधार पर साक्ष्यों और एविडेंस को पत्रावली पर लिया गया है. कोर्ट में आज अंतिम बहस पूरी हो गई है और न्यायाधीश के द्वारा 14 अगस्त को मामले पर फैसला के लिए तारीख दी गई है.


गौरतलब है इस मामले में नामजद 6 आरोपियों को पुलिस ने दोषी नहीं मानते हुए 9 लोगों को वीडियो फुटेज के आधार पर दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कोर्ट में चालान किया गया. 2 आरोपी नाबालिग है. फिलहाल सभी आरोपी कोर्ट से जमानत पर बाहर है.

Intro:अलवर जिले के बहरोड़ में गाय लेकर जा रहे पहलू खान मॉब लिंचिंग केश में 14 अगस्त को फैसला आने की उम्मीद है। एडीजे कोर्ट नम्बर एक के न्यायाधीश डॉक्टर सरिता स्वामी ने पहलू खान मॉब लिंचिंग केश मामले का फैसला सुनाने के लिए 14 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है।
Body:बहरोड़ में 1 अप्रैल 2017 को जयपुर से हटवाड़े से बेटो के साथ गाय लेकर जा रहे हरियाणा के नूह मेवात निवासी पहलू खान और उसके बेटो उमर ओर ताहिर की भीड़ ने जमकर पिटाई की थी। जिन्हें पुलिस ने भीड़ से छुड़ाकर बहरोड़ के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहाँ ईलाज के दौरान पहलू खान की 4 अप्रैल 2017 को मौत हो गई थी। इस मामले में कोर्ट में चालान के बाद नियमित सुनवाई हुई थी।भीड़ द्वारा की गई पिटाई के बाद मौत के मामले में एडीजे कोर्ट नम्बर एक के द्वारा अंतिम बहस पृरी होने के बाद 14 अगस्त को अपना फैसला सुना सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश ओर पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में बहरोड़ से एडीजे कोर्ट नंबर 1 अलवर में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस मामले की सुनवाई लगातार एडीजे कोर्ट नम्बर के चल रही थी। कोर्ट में माननीय न्यायाधीश डॉक्टर सरिता स्वामी ने आज दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आज कोर्ट में अंतिम जीरह हुई । कोर्ट में अंतिम बहस सुनने के बाद न्यायाधीश डॉक्टर सरिता स्वामी ने 14 पहलू खान हत्या मामले को 14 अगस्त को फैसले के लिए रखा है। उससे उम्मीद जताई जा रही है कोर्ट में 14 अगस्त को फैसला आ सकता है।
अपर लोक अभियोजक योगेंद खटाणा ने बताया कि दो अप्रैल 2017 को बहरोड थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें पहलू खान और उसके बेटे गायों को लेकर जा रहे थे उनको भीड़ के द्वारा रोककर उनके साथ मारपीट की गई थी जिस में इलाज के दौरान 4 अप्रैल 2017 को पहलू खान की इलाज के दौरान कैलाश अस्पताल में मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस के द्वारा धारा 147, 323, 341, 308, 379, 427 और 302 आईपीसी में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच के बाद पुलिस के द्वारा कोर्ट में विपिन, रविन्द्र, कालूराम, दयानंद और योगेश कुमार के खिलाफ चार्जशीट 31 मई 2017 को पेश की थी ।इसके बाद पुलिस के द्वारा दीपक गोलियां और भीमराठी को भी आरोपी मानते हुए पुलिस के द्वारा 173( 8) में मुलजिम मानते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस के द्वारा इस मामले में दो आरोपियों को नाबालिक मानते हुए उनके खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में चालान पेश किया गया है जिसमे जेजे कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
उन्होंने बताया कि एडीजे कोर्ट में पुलिस के द्वारा चार्जशीट पेश होने के बाद लगातार सुनवाई हुई पहलू खान के बेटो सहित 47 गवाहों के बयान कोर्ट में कराए गए हैं इसके अलावा को पत्रावली के आधार पर साक्ष्यों और एविडेंस को पत्रावली पर लिया गया है कोर्ट में आज अंतिम बहस पूरी हो गई है और माननीय न्यायाधीश के द्वारा 14 अगस्त को मामले पर फैसला के लिए तारीख दी गई है।
Conclusion:गौरतलब है इस मामले में नामजद 6 आरोपीयो को पुलिस ने दोषी नही मानते हुए 9 लोगो को विडिओ फुटेज के आधार पर दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कोर्ट में चालान किया गया।2 आरोपी नाबालिक है। फिलहाल सभी आरोपी कोर्ट से जमानत पर बाहर है।
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