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Womens Reservation Bill: महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण वाला नारीशक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में पेश, बुधवार को चर्चा

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By PTI

Published : Sep 19, 2023, 7:30 PM IST

Updated : Sep 19, 2023, 7:37 PM IST

संसद के पांच दिवसीय सत्र के बीच आज नए सदन में सरकार ने नारीशक्ति वंदन विधेयक (महिला आरक्षण विधेयक) को पेश किया.

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संसद में महिला आरक्षण बिल को पेश करते मंत्री अर्जुनराम मेघवाल.

नई दिल्ली : सरकार ने संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने से संबंधित ऐतिहासिक ‘नारीशक्ति वंदन विधेयक’ को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया. विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल ने विपक्ष के शोर-शराबे के बीच 'संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023' पेश किया. नये संसद भवन में पेश होने वाला यह पहला विधेयक है. मेघवाल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक महिला सशक्तीकरण से संबंधित विधेयक है और इसके कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की मौजूदा संख्या (82) बढ़कर 181 हो जाएगी.

इसके पारित होने के बाद विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि विधेयक में फिलहाल 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा. मेघवाल ने 2010 में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित होने के बाद उसे लोकसभा से पारित न कराने को लेकर तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की मंशा पर संदेह व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि राज्यसभा में पारित होने के बावजूद महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित नहीं कराया जा सका, यह तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की नाकामी को दर्शाता है.

इस बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विधेयक पर चर्चा बुधवार को होगी. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा को संबोधित करते हुए कहा की उनकी सरकार लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण के प्रावधान वाले 'नारीशक्ति वंदन विधेयक' को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है. मोदी ने कहा, "नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा. मैं देश की माताओं, बहनों और बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं."

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Last Updated :Sep 19, 2023, 7:37 PM IST
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