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Ujjain में बच्ची से दरिंदगी कर घायल करने के आरोपी को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, डॉक्टर्स की देखरेख में रहेगा

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 30, 2023, 4:27 PM IST

Ujjain rape case Accused
दरिंदगी करने के घायल आरोपी को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

उज्जैन में 12 साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले दरिंदे को पुलिस ने जिला कोर्ट में पेश किया है. उसे 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. चूंकि रेप का आरोपी पुलिस के चंगुल से फरार होने की कोशिश में घायल हो गया था. इसलिए आरोपी डॉक्टरों की देखरेख में रहेगा.

उज्जैन। बच्ची से रेप कर उसे गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में चुपके से पेश किया गया. क्योंकि लोगों के गुस्से को देखते हुए आरोपी पर हमला हो सकता था. दूसरी ओर महाकाल थाना टीआई ने बच्ची बच्ची की पूरी परवरिश का खर्चा उठाने का फैसला लिया है. कई समाजसेवी भी बच्ची की मदद करने के लिए आगे आए हैं. आरोपी भारत सोनी के पिता राजू सोनी ने कहा कि यदि मेरे बेटे ने ऐसी घटना की है तो उसे गोली मार देनी चाहिए.

आरोपी का पिता बोला- उसे गोली मार दो : आरोपी भरत के पिता राजू सोनी ने बताया कि भाई की मौत के बाद उसका ऑटो उसे दिया था. लाइसेंस नहीं होने के कारण वह रात में ऑटो चलाता था. पहले उसकी शादी की बात भी पक्की हुई थी. उसे विश्वास नहीं हो रहा कि भरत ने ऐसा कृत्य किया होगा. पुलिस घटना के तीन दिन बाद उसे पूछताछ के बहाने ले गई थी और फिर मालूम पड़ा कि उस पर बालिका से रेप का आरोप है. इसलिए उसने भागने की कोशिश की और गंभीर रूप से घायल हो गया. राजू सोनी ने रोते हुए कहा कि किसी भी बेटी के साथ रेप करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए. अगर भरत ने ऐसा किया है तो उसे फांसी पर चढ़ा दो या गोली मार दो.

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समाजसेवियों ने बढ़ाया मदद का हाथ : वहीं, महाकाल थाना टीआई अजय वर्मा द्वारा गोद लेने के बाद कई हाथ उसकी मदद के लिए बढ़े हैं. शहर के बिल्डर ने पीड़िता के लिए एक लाख रुपये देने को कहा. इंदौर स्थित अरविंदो हॉस्पिटल के मालिक विनोद भंडारी ने बालिका का मुक्त में इलाज कर ठीक करने की पेशकश की. अन्य लोगों ने भी आर्थिक मदद देने के लिए टीआई वर्मा से संपर्क किया है. वहीं कोर्ट ने भी पीड़िता को अंतरिम प्रतिकर देने के आदेश दिए हैं. वहीं कोर्ट ने पीड़िता को सहायता के लिए अंतरिम प्रतिकर देने के आदेश भी दिए है.

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