ETV Bharat / state

कलेक्टर ने दिए फसल बीमा में अनियमितताओं की जांच के आदेश, 44 ग्राम पंचायतों पर लगाया जुर्माना

author img

By

Published : Oct 17, 2020, 3:23 PM IST

शाजापुर जिले की सोसाइटियों में फसल बीमा प्रीमियम एवं क्लेम में अनियमितता पाए जाने को लेकर कलेक्टर दिनेश जैन ने संस्था प्रबंधकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच के निर्देश दिए हैं. साथ ही जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जिले की 44 ग्राम पंचायतों पर अर्थदंड की कार्रवाई की है.

inquiry-of-irregularities-in-crop-insurance
फसल बीमा में अनियमितताओं के जांच के आदेश

शाजापुर। फसल बीमा प्रीमियम और क्लेम में हुई अनियमितताओं की लगातार मिल रही शिकायतों के चलते कलेक्टर दिनेश जैन (Collector Dinesh Jain) ने जिले की सोसाइटियों में जांच के निर्देश दिए हैं. जिनमें संस्था प्रबंधक नांदनी सोसायटी रामगोपाल पालीवाल, सहित खजुरी अलाहादाद व बमुलिया मुछाली सोसायटी के प्रबंधक और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं.

कलेक्टर दिनेश जैन को कालापीपल तहसील के ग्राम नांदनी, प्रतापपुरा, कांकडखेड़ा और आनंदीखेड़ा के ग्रामीणों से प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित नांदनी द्वारा फसल बीमा प्रीमियम एवं क्लेम में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी. कलेक्टर ने इसके लिए जांच दल गठित किया है. जिसमें पता चला कि संस्था प्रबंधक द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार संस्था में एनसीएल अद्यतन नहीं रखा गया. साथ ही मनमाने तरीके से वास्तविक धारित से अधिक भूमि और भूमिहीन किसानों की प्रीमियम प्रेषित कर कुल 147 किसानों को संस्था एनसीएल के आधार पर 66 लाख 72 हजार रुपए और राजस्व रिकार्ड के आधार पर 1 करोड़ 27 लाख 8 हजार रुपए अधिक क्लेम प्राप्त किया गया. संस्था के कर्मचारियों द्वारा स्वयं और अपने परिजनों के खातों में भी कम भूमि होने और भूमिहीन होने पर भी क्लेम लिया गया. वहीं कतिपय किसानों की भूमि अन्य हल्कों जिनमें क्लेम प्राप्त नहीं हुआ उनकी भूमि भी नांदनी हल्के में बताकर क्लेम प्राप्त किया गया है. इसी तरह अन्य दो सहकारी संस्थाओं द्वारा भी अपने 6 सदस्यों की भूमि नांदनी हल्के में दर्शायी जाकर पोर्टल पर प्रविष्टि करने से बीमा कंपनी से क्लेम प्राप्त किया गया.

जिसे देखते हुए कलेक्टर ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही संस्था के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और पात्रता से अधिक प्राप्त बीमा क्लेम की राशि वसूल करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए है. वहीं जिन्हें अधिक बीमा क्लेम प्राप्त हुआ है उनसे अंतर की अधिक राशि वसूली की जाने के लिए राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश उपायुक्त सहकारिता को दिए गए है.

जिले की 44 ग्राम पंचायतों पर कार्रवाई

जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी मिशा सिंह ने जिले की 44 ग्राम पंचायतों के उपयंत्री, क्रियान्वयन एजेंसी और रोजगार सहायक पर एक-एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है. मध्यप्रदेश स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति भोपाल के निर्देशानुसार जिले में जुलाई माह 2020 में 40 और सितंबर माह 2020 में 36 ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) अंतर्गत संचालित योजना और वर्णित हकदारियों का समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कराया गया. इस दौरान मनरेगा अधिनियम अंतर्गत प्रावधिक है कि कार्य प्रारंभ किए जाने पर सूचना पटल लगाया जाए और कार्य के लिए जारी मास्टर रोल कार्यस्थल पर रखे जाएं. लेकिन ग्राम पंचायतों द्वारा इस प्रावधान का पालन नहीं किया गया. जिसके कारण मनरेगा अंतर्गत जिले की 44 ग्राम पंचायतों पर अर्थदंड की कार्रवाई की गई है. जिनमें शाजापुर और शुजालपुर की 11-11 कालापीपल की 13 और मोहन बड़ोदिया की 9 ग्राम पंचायत शामिल हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.