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रेप और हत्या के आरोपी को सज़ा-ए-मौत, चार साल बाद मिला पीड़िता को न्याय

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Published : Mar 6, 2019, 5:16 AM IST

आरोपी ने  11 साल की मासूम को पहले उसके घर से अगवा किया और फिर अपने हवस का शिकार बनाया. इतना ही नहीं इस दरिंदगी के बाद जब अपने इस गुनाह से पर्दा उठने का डर लगा तो उस 28 साल के दरिंदे ने मासूम को मौत के घाट उतार दिया.

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शहडोल। बुढ़ार में 11 साल की मासूम से रेप और उसकी हत्या किये जाने के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सजा-ए-मौत सुनाई है. आरोपी ने 2015 में मासूम को घर से अगवा कर रेप किया था वहीं मामले का खुलासा होने की डर से उसे मौत के घाट उतार दिया था.

आरोपी

दरअसल शहडोल जिले के बुढ़ार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश ने दो अलग अलग धाराओं में दोहरे मृत्युदंड की सज़ा आज सुनाई है. मंगलवार को सुनाए गए फैसले में आरोपी रामनाथ केवट को धारा 376 (ए), भादवि की धारा 302 दोनों में मृत्युदंड और 200-200 रुपये का अर्थदंडऔर धारा 201 में 7 साल का कारावास और 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

इस गुनाह की मिली है सजा
दरअसल आरोपी ने इस दरिंदगी को 9 जून साल 2015 में किया था. आरोपी ने 11 की मासूम को पहले उसे उसके घर से अगवा किया, फिर अपने हवस का शिकार बनाया. इतना ही नहीं इस दरिंदगी के बाद जब अपने इस गुनाह से पर्दा उठने का डर लगा तो उस 28 साल के दरिंदे ने मासूम को मौत के घाट उतार दिया. मासूम कक्षा 6वीं की छात्रा थी.

इस दौरान जब मासूम का कोई पता नहीं चल रहा था तो उसके घर वाले उसकी तलाश में जुट गए. मामला अमलाई थाने तक पहुंच गया और पुलिस जांच में जुट गई. पुलिस ने जांच शुरू की तो आसपड़ोस के तीन लोगों ने मासूम के लाश को छिपाते हुए देखा था. इसी आधार पर पुलिस ने उस जगह तफ्तीश की तो लाश मिल गई और फिर इसी के आधार पर अमलाई पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा जिसके करीब चार साल बाद आज पीड़िता को न्याय मिल गया है.

Intro:रेप और हत्या के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई मृत्युदंड की सज़ा

शहडोल- रेप और हत्या के आरोपी को न्यायालय ने आज ऐसी सजा सुनाई है, जिसे जानने के बाद अब अपराधी इस तरह की दरिंदगी करने से पहले सोचेंगे जरूर।

दरअसल शहडोल जिले के बुढ़ार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश ने दो अलग अलग धाराओं में दोहरे मृत्युदंड की सज़ा आज सुनाई है।

मंगलवार को सुनाए गए फैसले में आरोपी रामनाथ केवट को जिसकी उम्र 28 साल है, जो थाना अमलाई अंतर्गत झगरहा के खाल्हे टोला का रहने वाला है।

जिसे धारा 376 (ए), भादवि की धारा 302 दोनों में मृत्युदंड और 200-200 रुपये का अर्थदंड, तथा धारा 201 में 7 साल का कारावास और 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।


Body:इस गुनाह की मिली है सजा

अभियोजन के मुताबिक आरोपी ने इस दरिंदगी को 9 जून साल 2015 में किया था, गुनहगार ने एक मासूम को जो 11 साल की थी, पहले उसे उसके घर से अगवा किया, फिर अपने हवस का शिकार बनाया, इतना ही नहीं इस दरिंदगी के बाद जब अपने इस गुनाह से पर्दा उठने का डर लगा तो उस 28 साल के दरिंदे ने मासूम को मौत के घाट उतार दिया। मासूम कक्षा 6वीं की छात्रा थी,
जब मासूम का कोई पता नहीं चल रहा था तो उसके घर वाले उसकी तलाश में जुट गए, मामला अमलाई थाने तक पहुंच गया, पुलिस जांच में जुट गई, और जब पुलिस ने जांच शुरू की तो आसपड़ोस के तीन लोगों ने मासूम के लाश को छिपाते हुए देखा था, उस आधार पर जब पुलिस ने उस जगह ली तफ्तीश की तो लाश मिल गई। और फिर इसी के आधार पर अमलाई पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा और प्रकरण दर्ज कर लिया।


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