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गिरी गाज! ASI-हवलदार को अनिवार्य सेवानिवृति, थाना प्रभारी पर 10 हजार जुर्माना

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Published : Jan 8, 2020, 11:38 PM IST

रीवा जोन के आईजी ने लापरवाही बरतने और आरोपी को सह देने के दोषी तीन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है.

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एससी एक्ट मामला दर्ज न करने पर आईजी ने की कार्रवाई

रीवा। सिरमौर थाना क्षेत्र में मारपीट और हरिजन एक्ट के मामले में लापरवाही बरतने पर रीवा जोन के आईजी ने थाना प्रभारी पर 10 हजार रूपए जुर्माना लगाया है, जबकि एएसआई और प्रधान आरक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्त के आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मचा है.

साल 2017 में सिरमौर थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें हरिजन एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाना था, लेकिन साधारण मारपीट का प्रकरण कायम किया गया था और आरोपी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तीन दिन में ही चालान प्रस्तुत कर दिया गया. मामला जब आईजी के संज्ञान में आया तो उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी से विभागीय जांच कराई.

जांच में थाना प्रभारी राम सिंह कंजर, एएसआई प्रमोद सिंह गहरवार, प्रधान आरक्षक लालसाय बघेल दोषी पाए गए, इस मामले में डभौरा थाना प्रभारी पर 10 हजार रूपए जुर्माना लगा है, जबकि सिरमौर थाने के एएसआई व प्रधान आरक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी किए गए हैं.

Intro:
रीवा मारपीट व हरिजन एक्ट के मामले में कार्यवाही में हीला हवाली बरतने पर पर रीवा जोन के आईजी ने थाना प्रभारी समेत तीन लोगों पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को 10 हजार का अर्थ दंड । व एएसआई तथा प्रधान आरक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्त के आदेश जारी किए गए हैं। जिसके बाद पूरे पुलिस विभाग हड़कंप मचा हुआ है। वर्ष 2017 में सिरमौर थाने में मारपीट की शिकायत हुई थी जिसमें हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाना था लेकिन उसमें साधारण मारपीट का प्रकरण कायम किया गया और आरोपी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य 3 दिन के भीतर ही प्रकरण में चालान प्रस्तुत कर दिया गया।



Body: पूरा मामला जब आईजी के संज्ञान में आया तो उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी से इस मामले की विभागीय जांच कराई। जांच में थाना प्रभारी रामसिंह कंजर, एएसआई प्रमोद सिंह गहरवार, प्रधान आरक्षक लालसाय बघेल दोषी पाए गए। इस मामले में डभौरा थाना प्रभारी को 10 हजार का अर्थदंड व सिरमौर थाना के एएसआई तथा प्रधान आरक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्त के आदेश जारी किए गए हैं। इस मामले में एसटी एससी एक्ट के तहत प्रकरण कायम किया जाना था लेकिन सीआरपीसी की धारा 155 के तहत सामान्य शिकायत दर्ज कर पीड़ित का मेडिकल कराया गया और बाद में सामान्य धाराओं के तहत ही अपराध कायम किया गया था। विभागीय जांच में पुलिसकर्मियों को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे लेकिन एएसआई ने इस आदेश का पालन न करते हुए जवाब प्रस्तुत करने में भी लापरवाही बरती थी।


बाइट - चंचल शेखर - आईजी रीवा जोनConclusion:
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