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बलात्कार के आरोपी को विशेष कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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Published : Jan 28, 2020, 8:31 PM IST

Updated : Jan 28, 2020, 9:44 PM IST

रीवा में विशेष कोर्ट ने विक्षिप्त बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है.

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विशेष कोर्ट

रीवा। मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को विशेष कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. रीवा के रायपुर कर्चुलियान थाना अंतर्गत तीन अक्टूबर 2013 को आरोपी दिग्विजय पटेल ने गांव की ही विक्षिप्त बच्ची को रास्ते से पकड़ कर नाले की तरफ ले गया औऱ उसके साथ बलात्कार किया.

कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा


वहीं जब बच्ची काफी देर तक नहीं दिखाई दी तो मां उसकी तलाश शुरू कर दी . जिसके बाद पिता अपनी बेटी की तलाश करने नाले की तरफ आया जहां उसने रोती हुई अपनी बेटी को देखा. परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की और फिर बच्ची का मेडिकल कराया गया. वहीं कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास और दस हजार का जुर्माना लगाया है.

Intro:मानसिक रूप से विक्षिप्त बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय ने सुनाई उम्र कैद की सजा।


Body:रीवा के रायपुर कर्चुलियान थाना अंतर्गत तीन अक्टूबर 2013 को आरोपी दिग्विजय पटेल ने गांव के ही अभियोक्त्री को उसे रास्ते से पकड़ कर नाले की तरफ ले गया और उसके साथ गलत काम किया , काफी देर तक घर पर अभियोक्त्री नहीं दिखाई देने पर अभियोक्त्री की मां ने अपने पति को बताया तभी अभियोक्त्री के पिता अभियोक्त्री की तलाश करने के लिए नाले के तरफ गए पिता को देख अभियोक्त्री रोने लगी, अभियोक्त्री को घर ले आए इसके बाद इसकी शिकायत थाने में की गई जहां उसका मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया गया, विशेष न्यायालय पास्को रीवा में में मामला काफी दिनों तक चला क्या आज बलात्कार करने के अपराध पर दोषी पाते हुए भादवि की धारा 376 (2)(ठ) के तहत आजीवन कारावास दस हजार का जुर्माना ,भादवि की धारा 506 (बी )के तहत 3 वर्ष की कारावास एक हजार की सजा से दंडित किया गया, जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।विशेष न्यायालय में रविन्द्र सिंह व अफजल खान लोक अभियोजक का विशेष कार्य रहा है।

बाइट- रविन्द्र सिंह, विशेष लोक अभियोजक रीवा


Conclusion:
Last Updated : Jan 28, 2020, 9:44 PM IST
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