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बिना मास्क और हेलमेट के नहीं मिलेगा राजगढ़ में पेट्रोल-डीजल, कलेक्टर ने दिए आदेश

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Published : May 12, 2020, 10:09 AM IST

अब हेलमेट के साथ मास्क पहनना राजगढ़ जिले में अनिवार्य हो गया है, अगर किसी को भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल लेना है तो उसको मास्क पहनना जरुरी है.

राजगढ़
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राजगढ़। पूरे देश में जहां कोरोना संक्रमण के कारण संक्रमित मरीजों की संख्या अब 70 हजार से पार पहुंच चुकी है वहीं अभी भी लोग लापरवाही करते नजर आ रहे हैं और लगातार कई जगहों पर देखने में आया है कि लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना इधर से उधर घूम रहे हैं और लगातार नियमों के पालन की अवहेलना कर रहे हैं.

ऐसे में राजगढ़ जिले में भी है जहां लोग लगातार आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा 1 दिन में आवागमन पेट्रोल पंप पर होता है, इसी को देखते हुए राजगढ़ जिला कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया गया है कि अब किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के डीजल और पेट्रोल नहीं दिया जाए, सिर्फ मास्क पहने ही व्यक्ति को डीजल अथवा पेट्रोल दिया जाए.

किसी भी पेट्रोल पंप पर सबसे अधिक संख्या में दो पहिया चालक ही पेट्रोल लेने के लिए आते हैं, इसलिए जहां हेलमेट का रूल दो पहिया चालकों के लिए पहले से लागू है वहां अब मास्क भी जरुरी कर दिया गया है, जिसके वजह से दो पहिया चालकों को अगर राजगढ़ के पेट्रोल-डीजल पंप से पेट्रोल लेना है तो आपको हेलमेट के साथ मास्क भी पहनना जरूरी है.

कलेक्टर ने अपने आदेश में लिखा है कि 'कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल आदेश 1980 की धारा 10 के अंतर्गत आदेशित किया जाता है कि जिले के प्रत्येक डीजल-पेट्रोल पंप पर बिना मास्क पहने किसी भी दो पहिया वाहन ,चार पहिया वाहन ,भारी वाहन के चालक को पेट्रोल-डीजल प्रदाय नहीं किया जाए, सिर्फ मास्क पहनने वाले चालक को ही पेट्रोल-डीजल का प्रदाय किया जाए. जिले के सभी डीजल-पेट्रोल पंप संचालनकर्ता अपने-अपने डीजल- पेट्रोल पंप पर उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करें.'

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