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Morena Gang Rape Case: स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में 3 को आजीवन कारावास, 1 नाबालिग पर चलेगा केस, कोर्ट ने सुनाई सजा

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Published : Jul 15, 2023, 2:35 PM IST

मुरैना में नाबालिग के साथ हुए गैंग रेप मामले में मुरैना कोर्ट ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 2 नाबालिगों में से एक पर केस चलेगा. होटल मैनेजर को बरी कर दिया गया है. जानें क्या है पूरा मामला...

Morena Gang Rape Case
मुरैना गैंग रेप मामला
मुरैना कोर्ट का फैसला

मुरैना। शहर के बहुचर्चित उपकार होटल गैंग रेप कांड के मामले में होटल मालिक सहित 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली है. होटल मैनेजर को दोषमुक्त किया गया है. जिला न्यायालय में अष्टम सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया. इस मामले में एक नाबालिग आरोपी की सुनवाई 18 जुलाई को होगी और एक नाबालिक को बाल न्यायालय से 3 वर्ष की अभिरक्षा पूर्व में हो चुकी है. फरियादी की ओर से मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश दुबे एवं शासकीय एडवोकेट एजीपी राम भजन पाल द्वारा की गई.

ये है पूरा मामाल: मुरैना जिला न्यायालय के अधिवक्ता राकेश दुबे ने बताया कि 26 अगस्त 2019 को नाबालिग के दोस्त ने मिलने के लिए उसे महामाया मंदिर पर बुलाया. वहां दो लड़के उसे मिले. दोनों उसे ई-रिक्शा में बैठाकर सबसे पहले फाटक बाहर इलाके में एक रेस्टोरेंट में ले गए. जहां तलघर में एक किशोर ने दुष्कर्म किया. दूसरे दोस्त ने अश्लील वीडियो बनाकर किशोरी से दुष्कर्म किया. बाद में किशोरी के दोनों दोस्त उसे बाइक पर बैठाकर शहर के बेयरहॉउस रोड स्थित उपकार होटल ले गए, जहां चार आरोपियों ने किशोरी से दुष्कर्म किया. दुष्कर्म में होटल मालिक पीयूष जैन भी शामिल था. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी छात्रा को बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेककर भाग गए थे.

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लोगों में फैला आक्रोश: यह मामला इतना तूल पकड़ा, कि शहर में कई दिन तक विरोध प्रदर्शन होते रहे. नाबालिग की शिकायत पर इस मामले में कोतवाली थाने में उपकार होटल के मालिक पीयूष जैन, उसके साथी निकेश यादव, सोनू, होटल के मैनेजर बलराम सिंह के अलावा दो नाबालिगों पर पाक्सो व गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज हुआ था. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था. मुरैना स्पेशल कोर्ट में आरोपियों के केश की ट्रायल सुनवाई की गई. उधर फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में आरोपी सोमनाथ व नीकेश यादव की डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई होटल मालिक पीयूष जैन की डीएनए रिपोर्ट अस्पष्ट आई.

आरोपियों को मिली सजा: क्षिप्रा पटेल की स्पेशल कोर्ट ने पुख्ता साक्ष्य तथा अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद होटल मालिक पीयूष जैन व उसके दो साथी निकेश यादव और सोनू उर्फ सोमदेव को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है. बयानों में होटल मैनेजर द्वारा दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होने पर मैंनेजर बलराम को बरी कर दिया गया है. दो नाबालिगों में से एक का प्ररकण जिला न्यायालय में जबकि दूसरे का किशोर न्यायालय में चल रहा है.

मुरैना कोर्ट का फैसला

मुरैना। शहर के बहुचर्चित उपकार होटल गैंग रेप कांड के मामले में होटल मालिक सहित 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली है. होटल मैनेजर को दोषमुक्त किया गया है. जिला न्यायालय में अष्टम सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया. इस मामले में एक नाबालिग आरोपी की सुनवाई 18 जुलाई को होगी और एक नाबालिक को बाल न्यायालय से 3 वर्ष की अभिरक्षा पूर्व में हो चुकी है. फरियादी की ओर से मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश दुबे एवं शासकीय एडवोकेट एजीपी राम भजन पाल द्वारा की गई.

ये है पूरा मामाल: मुरैना जिला न्यायालय के अधिवक्ता राकेश दुबे ने बताया कि 26 अगस्त 2019 को नाबालिग के दोस्त ने मिलने के लिए उसे महामाया मंदिर पर बुलाया. वहां दो लड़के उसे मिले. दोनों उसे ई-रिक्शा में बैठाकर सबसे पहले फाटक बाहर इलाके में एक रेस्टोरेंट में ले गए. जहां तलघर में एक किशोर ने दुष्कर्म किया. दूसरे दोस्त ने अश्लील वीडियो बनाकर किशोरी से दुष्कर्म किया. बाद में किशोरी के दोनों दोस्त उसे बाइक पर बैठाकर शहर के बेयरहॉउस रोड स्थित उपकार होटल ले गए, जहां चार आरोपियों ने किशोरी से दुष्कर्म किया. दुष्कर्म में होटल मालिक पीयूष जैन भी शामिल था. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी छात्रा को बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेककर भाग गए थे.

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आरोपियों को मिली सजा: क्षिप्रा पटेल की स्पेशल कोर्ट ने पुख्ता साक्ष्य तथा अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद होटल मालिक पीयूष जैन व उसके दो साथी निकेश यादव और सोनू उर्फ सोमदेव को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है. बयानों में होटल मैनेजर द्वारा दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होने पर मैंनेजर बलराम को बरी कर दिया गया है. दो नाबालिगों में से एक का प्ररकण जिला न्यायालय में जबकि दूसरे का किशोर न्यायालय में चल रहा है.

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