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पिता ने नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म, हाईकोर्ट ने माना दोषी फिर सुनाई ये कठोर सजा

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 6, 2023, 9:58 PM IST

MP News
हाईकोर्ट ने माना दोषी फिर सुनाई कठोर सजा

20 years imprisonment to father: अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को अदालत ने दोषी करार दिया है. आरोपी नकेश पटेल को 20 साल के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माने की कड़ी सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने पीड़ित को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

जबलपुर। हाईकोर्ट ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी नकेश पटेल को दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर सजा सुनाई है. इसके अलावा उसे दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. अदालत ने इसके अलावा पीड़ित को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.

पीड़ित ने की थी शिकायत: नाबालिग ने पहले यह बात अपनी मां को बताई और जब मां ने विरोध किया तो उस दरिंदे पति ने अपनी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद पीड़ित ने अपनी मां के साथ रांझी थाने जाकर 21 सितंबर 2022 को शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर आरोपी नकेश के खिलाफ दुराचार और पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

कोर्ट में सुनवाई: कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि 21 सितंबर 2022 को पीड़ित ने अपनी मां के साथ रांझी थाने जाकर शिकायत दर्ज करायी थी. जिसमें उसने बताया था कि उसके पिता उसके साथ गलत काम करते आ रहे हैं. इसके लिये वह मां और उसके भाई को किसी न किसी काम से गांव भेज देते थे और अकेले में डरा धमकाकर उसके साथ गलत काम करते थे. इतना ही नहीं किसी को कुछ बताने पर भाई को जान से मारने की धमकी भी देते थे. जिसके बाद उसने अपनी आपबीती अपनी मां को बताई थी. जब इसका विरोध किया तो उसके पिता ने मां के साथ जमकर मारपीट की.

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कोर्ट ने सुनाई सजा: नाबालिग के बयान और कोर्ट में गवाही के बाद दरिंदे पिता को कोर्ट ने 20 साल की कठोर सजा सुनाई. साथ ही जुर्माने के साथ दो लाख का मुआवजा पीड़ित को देने का आदेश दिया.

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