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जबलपुर जिले में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में फैसला, दरिंदों को पछताना पडे़गा जिंदगीभर

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Nov 30, 2023, 2:40 PM IST

Decision in case of gang rape
जबलपुर जिले में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में फैसला

जबलपुर जिले के चरगवां थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को जंगल में लेकर उसके साथ गैंगरेप करने वाले तीन आरोपियों को पाटन एडीजे कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत ने आरोपी 23 वर्षीय बृजेश ठाकुर व पंचम ठाकुर को मरते दम तक की सजा सुनाई है. दोनों पर जुर्माना भी लगाया है.

जबलपुर। नाबालिग से गैंगरेप में एक अन्य आरोपी 24 वर्षीय बाली ठाकुर को 20 साल के सश्रम कारावास व 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है.अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 15 जनवरी 2023 की शाम करीब छह बजे पीड़िता नहर तरफ घूमने गई थी. उसी समय आरोपी पंचम ठाकुर अपने दोस्त बाली व बृजेश ठाकुर के साथ मोटरसाइकिल से पहुंचा. पंचम ने पीड़िता को मौसी के घर छोड़ने का कहकर उसे अपने साथ चलने के लिये कहा.

पीड़िता को जंगल में ले गए : इसके बाद पीड़िता आरोपियों के साथ बाइक पर बैठ गई. अदालत को बताया गया कि आरोपी पीड़िता को लेकर उर्रम के जंगल की ओर ले गए. जहां बाइक रोककर पंचम ने पीड़िता से कहा कि वह उसे पसंद करता है और शादी करना चाहता है. उसके मना करने पर आरोपी पंचम ने दुष्कर्म किया. रात में जब ठण्ड बढ़ने लगी तो पंचम लकड़ी लेने चला गया. जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी बाली ने पीड़िता के दोनों हाथ पकड़ लिये और बृजेश ठाकुर ने उसके साथ रेप किया.

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वारदात के बाद पीड़िता को घर छोड़ा : आरोपियों ने गैंगरेप करने के बाद पीडि़ता को उसकी मौसी के घर छोड़ा और उसे किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी. जब पीड़िता के मामा उसकी तलाश करते हुए मौसी के घर पहुंचे तब उसने अपनी आपबीती बतायी. जिसके बाद मामले की शिकायत चरगवां थाने में दर्ज करायी गई. सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया. मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा.

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