जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को बहुत बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में प्रज्ञा ठाकुर पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिकता भड़काने वाले भाषण दिए थे. (Jabalpur hc dismiss petition against pragya thakur)
याचिकाकर्ता की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआः मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की हाईप्रोफाइल सीट से प्रज्ञा ठाकुर चुनाव जीतीं थीं. साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इस प्रतिष्ठित सीट पर कांग्रेस दिग्गज नेता एवं एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को हराया था. जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि लगातार अवसर देने के बावजूद याचिकाकर्ता की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ. इसलिए अब याचिका को लंबित रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता. यह कहते हुए एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी. (none appeared on behalf of the petitioner)
प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ 2019 में दायर हुई थी याचिकाः भोपाल निवासी राकेश दीक्षित की ओर वर्ष 2019 में भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के निर्वाचन को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की गई थी. उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि साध्वी प्रज्ञा ने चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण दिए थे. साथ ही यह भी आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने वोट पाने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काया था. (Petition was filed against Pragya thakur in 2019)
सुबूत के तौर पर पेश की गईं थीं सीडी और अखबारों की कटिंगः लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए याचिकाकर्ता ने भाषण की सीडी और अखबारों की कटिंग भी साक्ष्य के रूप में पेश की थीं. याचिकाकर्ता ने कहा था कि यह कृत्य जनप्रतिनिधित्व की धारा 123 का उल्लंघन है. इसलिए उनके निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाए. मध्यप्रदेश की बहुचर्चित सीट से जहां प्रज्ञा ठाकुर को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था वहीं कांग्रेस ने अपने भारी-भरकम नेता दिग्विजय सिंह को उतारा था. साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने यहां पर बड़ी जीत दर्ज की थी. (Jabalpur hc dismiss petition against pragya thakur)