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Indore High Court: भूमाफिया की पेशी, सुनवाई के दौरान फटकार,सेटलमेंट न किया तो जमानत रद्द

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Published : May 1, 2023, 5:28 PM IST

इंदौर में भूमाफिया सक्रिय हैं. लोगों को झांसा देकर प्लॉट के नाम पर रकम वसूली, लेकिन प्लॉट नहीं दिए. ऐसे कई भूमाफिया सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा हो गए. शर्त ये थी कि पीड़ित लोगों की रकम वापस कर दी जाएगी. रकम वापस नहीं करने पर इंदौर हाई कोर्ट ने इन भूमाफिया को बुलाकर और जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि अगर सेटलमेंट नहीं करोगे तो जमानत रद्द हो जाएगी.

Indore High Court Production of land mafia
भूमाफिया की पेशी, सुनवाई के दौरान फटकार

भूमाफिया की पेशी, सुनवाई के दौरान फटकार

इंदौर। पुलिस ने कई भूमाफिया के खिलाफ पिछले दिनों कार्रवाई की थी. पुलिस ने इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किए. इसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा. कई भू माफिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर जमानत ले ली. लेकिन जमानत इस आधार पर मिली कि रिहा होने के बाद पीड़ितों की समस्या का निराकरण करना होगा. लेकिन जमानत पर छूटने के बाद भी कई भूमाफिया पीड़ितों को प्लॉट नहीं दे रहे हैं. इसको लेकर इंदौर पुलिस द्वारा जमानत याचिकाओं को खारिज करने के लिए याचिका कोर्ट में लगाई गई. पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भूमाफिया से सख्त सवाल-जवाब किए.

चार आरोपी हुए पेश : इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भूमाफिया चंपू अजमेरा, हैप्पी धवन, निकुल कपासी, महावीर जैन सोमवार को कोर्ट में पेश हुए. ये सुनवाई कालिंदी गोल्ड सिटी के 96 शिकायतकर्ताओं के मामले में हुई. कोर्ट के आदेश पर चंपू, हैप्पी, कपासी और जैन तो पेश हुए, लेकिन नीलेश और चिराग शाह पेश नहीं हुए. चिराग की ओर से मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया. हाईकोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में आदेश जारी कर रहे हैं. अभी हाईकोर्ट से सुनवाई के बाद औपचारिक आदेश जारी होना बाकी है,

सुनवाई के दौरान खामोश रहे आरोपी : सूत्रों के अनुसार हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पहले एक-एक कर सभी भूमाफिया को नाम लेकर बुलाया और फिर उनसे पूछा कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर जमानत दी है. यदि यह सेटलमेंट नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या होगा? इस पर सभी चुपचाप सुनते रहे, फिर अधिवक्ताओं ने कहा कि हमारे अधिकांश सेटलमेंट हो चुके हैं. सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि कालिंदी में मुख्य आरोपी तो चंपू, हैप्पी, चिराग, नीलेश हैं. इस पर चंपू के अधिवक्ता ने कहा कि कालिंदी में चंपू का लेना-देना नहीं है.

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जमानत रद्द करने की चेतावनी : सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का आर्डर दोहराया. इसके अनुसार जो लोग सेटलमेंट नहीं करेंगे, उनकी जमानत रद्द होगी. इस मामले में शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि हम पहले ही आवेदन लगा चुके हैं कि जमानत निरस्त हो. यह कुछ नहीं कर रहे हैं. वहीं अधिवक्ता अतुल कुमार गुप्ता के मुताबिक कालिंदी गोल्ड सिटी के संबंध में सुनवाई हुई. उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नीलेश अजमेरा, चिराग अजमेरा उर्फ चंपू, चिराग शाह, महावीर जैन और हैप्पी धवन व अन्य को हाजिर होने के लिए कहा गया था, जिसके चलते आज कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने बताया कि हम लोगों ने जो 96 शिकायतकर्ता है, उनमें 70 से 75 लोगों का सेटलमेंट कर दिया है. बाकी जिन लोगों का सेटलमेंट नहीं हुआ है, उनका डीडी कोर्ट में पेश कर दिया गया है.

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