ETV Bharat / state

Indore High Court: समय पर जवाब नहीं दने पर MPPEB पर इंदौर हाई कोर्ट ने ठोका 5 हजार रुपये जुर्माना

author img

By

Published : Apr 25, 2023, 9:53 AM IST

इंदौर हाई कोर्ट ने मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (एमपीपीईबी)(MPPEB) पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. एक मामले में हाई कोर्ट को समय पर जवाब नहीं देने पर यह सख्त कदम उठाया गया.

Indore High Court
MPPEB पर इंदौर हाई कोर्ट ने ठोका 5 हजार रुपये जुर्माना

इंदौर। इंदौर हाई कोर्ट ने मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) द्वारा एक मामले में निर्धारित समय अवधि में जवाब पेश नहीं करने पर 5 हजार रुपए की कास्ट लगाई है. एक याचिका पर हाई कोर्ट ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से जवाब मांगा था. बता दें कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के खिलाफ राजेंद्र कुमार नामक एक व्यक्ति ने एक याचिका कोर्ट में लगाई थी. याचिका में कहा गया था कि आवेदक को फेल किया गया है. ये मामला स्कूलों में गुरुजी के पद को लेकर था.

मामले की सुनवाई पूरी : याचिकाकर्ता ने गुरुजी के पद को लेकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से आवेदन किया था. इसके लिए ग्रेजुएशन की अंकसूची को सत्यापन करने के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के पास भेजा गया. इस पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जवाब दिया कि वह फेल हो चुका है. इसको लेकर उसने कोर्ट का रुख किया. इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस रूसिया की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. पिछले दिनों सुनवाई पूरी हो चुकी थी लेकिन बोर्ड की ओर से कोर्ट के समक्ष जिस तरह से जवाब मांगे गए थे, वह पेश नहीं किए गए.

ये खबरें भी पढ़ें...

ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी : मध्यप्रदेश के शहरों में ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा मनमानी तथा यातायात नियमों का पालन नहीं करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान पेश की कार्रवाई रिपोर्ट पर असंतुष्टि व्यक्त की. सरकार द्वारा ठोस कार्रवाई का आश्वासन देने पर युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.