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Indore Court News: नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य की घटना पर सुनवाई, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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Published : Jul 2, 2023, 12:33 PM IST

hearing unnatural act with minor child
आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

इंदौर कोर्ट ने नाबालिक बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इंदौर। जिला कोर्ट ने नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. कोर्ट में पुलिस ने साक्ष्य प्रस्तुत किए थे. पूरा मामला इंदौर के विजय नगर थाना क्षेत्र का है. विजयनगर थाने में एक महिला ने अपने बच्चे के साथ आकर एक शिकायत की थी कि उसके बच्चे के साथ क्षेत्र में ही रहने वाले उसके परिचित ने अप्राकृतिक कृत्य की घटना को अंजाम दिया है. इसके बाद पुलिस ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी को सजा सुनाई.

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हत्याकांड मामले में आरोपी को सजा: इंदौर जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. गवाहों के द्वारा बयान बदल लिए गए थे. लेकिन पुलिस ने विभिन्न तरह के साक्ष्य कोर्ट के समक्ष पेश किए गए थे. आरोपी देवेंद्र प्रजापति ने 22 मई 2020 को गुप्ति हथियार से हमला कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया था. जैसे ही पुलिस को पूरे मामले की सूचना मिली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न तरह के साक्ष्य इकट्ठा किए और कोर्ट में पेश किए. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुना दी.

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