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इंदौर में तीन तलाक का एक और मामला, पति दूसरी महिला को घर लेकर आया, पत्नी को ट्रिपल तलाक बोलकर घर से बाहर निकाला

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Published : Mar 25, 2022, 3:25 PM IST

Updated : Mar 25, 2022, 3:48 PM IST

इंदौर में तीन तलाक के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. इसी कड़ी में एक पीड़िता ने खजराना थाने पर पति के खिलाफ तीन तलाक की शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. (tripple talaq case in Indore)

Tripple talaq in Indore
इंदौर में तीन तलाक के मामले

इंदौर। पीड़ित महिला ने लोहा कारोबारी पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए तीन तलाक की धाराओं में केस दर्ज करवाया है. महिला का आरोप है कि उसके पति का अन्य महिला से संबंध है. इसी चक्कर में उसे घर से निकाल कर तीन तलाक दे दिया. पीड़िता खान कंपाउंड मिलन गार्डन के पास रहने वाली शबाना बी ने मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के तहत पति कुतुबुद्दीन पर केस दर्ज करवाया है. दोनों की शादी 15 साल पहले हुई थी. महिला का कहना है कि उसके पति का एक महिला से संबंध है.

पीड़ित महिला को घर से निकाला : महिला का कहना है कि अन्य महिला से संबंध होने के कारण मेरा पति मुझे आए दिन परेशान करता था. पिछले दिनों पति ने पीड़िता को घर से निकाल दिया था. पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि उस महिला को उसका पति एक दिन घर पर लेकर आया था. इस दौरान जमकर विवाद हुआ था. उसी दौरान उसने तीन तलाक देकर घर के बाहर निकाल दिया. पुलिस ने महिला के पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

महिलाएं आ रही सामने : गौरतलब है कि जब से तीन तलाक कानून केंद्र सरकार ने पारित किया है तब से इंदौर के साथ ही मध्यप्रदेश में इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. पुलिस भी इस तरह की शिकायत आने पर तुरंत कार्रवाई करती है. तीन तलाक का कानून आने के बाद महिलाएं अब निडर होकर पुलिस के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज करवा रही हैं.

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क्या है तीन तलाक : तीन तलाक का जिक्र न तो कुरान में कहीं आया है और न ही हदीस में. यानी तीन तलाक इस्लाम का मूल भाग नहीं है. तीन तलाक से पीड़ित कोई महिला उच्च अदालत पहुंची है तो अदालत ने कुरान और हदीस की रौशनी में ट्रिपल तलाक को गैर इस्लामिक कहा है. तीन बार तलाक को 'तलाक-ए-बिद्दत' कहा जाता है. बिद्दत यानी वह कार्य या प्रक्रिया जिसे इस्लाम का मूल अंग समझकर सदियों से अपनाया जा रहा है, हालांकि कुरान और हदीस की रौशनी में यह कार्य या प्रक्रिया साबित नहीं होते. (triple talaq case in Indore)

Last Updated : Mar 25, 2022, 3:48 PM IST
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