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बीजेपी के सदस्यता अभियान पर हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर, एसपी को दिए ये निर्देश

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Published : Aug 24, 2020, 6:37 PM IST

बीजेपी के सदस्यता अभियान के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर, एसपी को दिए निर्देश दिये हैं कि किसी भी हाल में गाइडलाइन का पालन कराया जाए.

High court strict on BJP membership campaign
ग्वालियर हाईकोर्ट

ग्वालियर। हाई कोर्ट की युगल पीठ ने सोमवार को उस जनहित याचिका की सुनवाई की, जिसमें भाजपा के सदस्यता अभियान के कार्यक्रम को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि कलेक्टर और एसपी सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार और प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का हर हाल में पालन कराए. अफसर देखें कि किसी भी बड़े आयोजन में कोरोना को लेकर दी गई गाइडलाइन का पालन किया जाए और यदि नहीं किया जा रहा है तो नियम अनुसार संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करें.

बीजेपी के सदस्यता अभियान पर हाईकोर्ट सख्त

हेमंत राणा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के न्यायाधीश शील नागू और आरके श्रीवास्तव ने यह डायरेक्शन दिए हैं. भारतीय जनता पार्टी के महासदस्यता अभियान को लेकर यह जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोविड-19 के दिशा निर्देशों जैसे मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए थे.

सोमवार को गोहद विधानसभा क्षेत्र में किए गए एक कार्यक्रम का हवाला भी दिया गया था. हाईकोर्ट के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब भारतीय जनता पार्टी बड़े समारोह का आयोजन नहीं कर सकती है. यदि करती है तो कलेक्टर एसपी को कार्रवाई करना होगी.

गौरतलब है कि शनिवार से ग्वालियर में बीजेपी का महा सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें अब तक 40 हजार से ज्यादा लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है. इनमें ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे हैं, जिनके अब भाजपाई होने का दावा किया जा रहा है.

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