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बहुचर्चित सड़क घोटाला मामले में सभी आरोपी कोर्ट में हुए पेश, एक-एक लाख के मुचलके पर मिली जमानत

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Published : May 10, 2019, 11:50 PM IST

जिला अदालत, ग्वालियर

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी साडा के तत्कालीन अध्यक्ष और बीजेपी नेता जय सिंह कुशवाह सहित 6 अधिकारी भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट में पेश हुए.विशेष कोर्ट ने बहुचर्चित सड़क घोटाले में आरोपी बनाते हुए सभी आरोपियों को 1-1 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी.

ग्वालियर। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी साडा के तत्कालीन अध्यक्ष और बीजेपी नेता जय सिंह कुशवाह सहित 6 अधिकारी भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट में पेश हुए. 24 अप्रैल को विशेष कोर्ट ने बहुचर्चित सड़क घोटाले में आरोपी बनाते हुए जांच के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने साडा के तत्कालीन अध्यक्ष सहित सभी आरोपियों को 1-1 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी.

जिला अदालत, ग्वालियर

2013 में मोती झील से लेकर तिघरा तक करीब 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए 6 करोड़ 28 लाख में प्रेस्टीजियस स्कोर्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक बुद्ध पाल सिंह जादौन को ठेका दिया गया था. लेकिन साडा के पदाधिकारियों और अफसरों ने ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए करीब 57 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान कर दिया. इस मामले की शिकायत आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश कुशवाहा द्वारा की गई थी.
पिछले दिनों भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट ने सभी आरोपियों को पांच-पांच हजार के जमानती वारंट से तलब किया था, जिसके चलते 6 आरोपी जिनमें पूर्व साडा अध्यक्ष जय सिंह कुशवाह, ठेकेदार, कार्यपालन मंत्री, तत्कालीन सीईओ, सब इंजीनियर और अनिल सिंह चौहान कोर्ट में पेश हुए और जमानत के लिए आवेदन किया. कोर्ट ने सभी को एक-एक लाख की जमानत राशि के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए.

Intro:ग्वालियर
ग्वालियर विशेष क्षेत्र प्राधिकरण यानी साडा के तत्कालीन अध्यक्ष और भाजपा नेता जय सिंह कुशवाह सहित 6 अधिकारी शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट में पेश हुए। 24 अप्रैल को विशेष कोर्ट ने बहुचर्चित सड़क घोटाले में आरोपी बनाते हुए जांच के निर्देश दिए थे ।न्यायालय ने साडा के तत्कालीन अध्यक्ष सहित सभी आरोपियों को 1-1 लाख के मुचलके पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं।


Body:दरअसल 2013 में मोती झील से लेकर तिघरा तक करीब 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए 6.28 करोड़ में प्रेस्टीजियस स्कोर्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक बुद्ध पाल सिंह जादौन को ठेका दिया गया था। लेकिन साडा के पदाधिकारियों और अफसरों ने ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए करीब 57 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान कर दिया। इस मामले की शिकायत आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश कुशवाहा द्वारा की गई थी ।लोकायुक्त ने इस मामले की जांच की और भाजपा नेता को दोषी नहीं मानते हुए उन्हें इस मामले से अलग कर दिया ।लेकिन विशेष कोर्ट ने साड़ा के पूर्व अध्यक्ष को भी इस मामले में संदिग्ध माना और सभी 14 आरोपियों के खिलाफ जांच करने के निर्देश दिए। इनमें एक व्यक्ति की आरोपी की मौत हो चुकी है।


Conclusion:इसलिए 13 आरोपियों के खिलाफ विशेष कोर्ट में चालान पेश किया गया है। पिछले दिनों भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट ने सभी आरोपियों को पांच-पांच हजार के जमानती वारंट से तलब किया था जिसके चलते 6 आरोपी जिनमें पूर्व साडा अध्यक्ष जय सिंह कुशवाह, ठेकेदार बुद्ध पाल सिंह जादौन, कार्यपालन यंत्री यू एस मिश्रा, तत्कालीन सीईओ डीके शर्मा, सब इंजीनियर अजीत जैन और अनिल सिंह चौहान कोर्ट में पेश हुए और जमानत के लिए आवेदन किया। कोर्ट ने सभी को एक एक लाख की जमानत राशि के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए। इस मामले में कुछ और आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए विभागीय अनुमति की कोशिश की जा रही है।
बाइट अरविंद श्रीवास्तव... अधिवक्ता लोकायुक्त पुलिस संगठन ग्वालियर
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