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गुना में कोरोना वायरस की दस्तक, इंदौर से लौटा युवक कोरोना पॉजिटिव

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Published : May 8, 2020, 2:58 PM IST

गुना में गुरुवार की देर शाम आई कोरोना रिपोर्ट में एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है. बता दें ये जिले का पहला मामला है.

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गुना में कोरोना वायरस की दस्तक

गुना। कोरोना महामारी की चपेट में आने से बचे प्रदेश के गुना जिले में भी आखिरकार कोरोना महामारी ने दस्तक दे ही दी. गुना में कोरोना संक्रमित का पहला मामला गुरुवार को बीनागंज क्षेत्र के बापचा गांव से आया है. जानकारी के मुताबिक 28 अप्रैल को एक युवक बाइक के जरिए इंदौर से गुना पहुंचा था. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे जिला बॉर्डर से सीधे जिला अस्पताल के आइसोलेशन वॉर्ड में भर्ती किया था. जिसके बाद 5 मई को युवक का सैंपल जांच के लिए ग्वालियर भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट गुरुवार की देर शाम पॉजिटिव आई.

गुना में कोरोना वायरस की दस्तक

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गुरुवार की देर शाम युवक की रिपोर्ट आने के बाद जिले के प्रशासनिक अमले ने तुरंत बैठक कर नया आदेश जारी कर दिया है. कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर एस विश्वनाथन ने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर हालातों पर चर्चा की. वहीं देर शाम अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग का अमला बिनागंज कस्बा और मरीज के गांव के लिए रवाना हुआ.

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जानकारी के मुताबिक युवक इंदौर के नेहरू नगर में काम करता था. गुना कलेक्टर विश्वनाथन ने बताया कि युवक पहले दिन से ही जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में हैं. ज्यादा चिंता वाली कोई बात नहीं है, फिर भी सभी लोग घर में रहे घर से बाहर न निकलें. इसके अलावा सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक दूध डेयरी और मेडिकल दुकानों के साथ ही पेट्रोल पंप खुले रहेंगे.
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पूरे जिले में बसों, ऑटो रिक्शा और टैक्सी के परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. नगर पालिका क्षेत्र गुना और नगर पंचायत चाचौड़ा बीनागंज क्षेत्र के अलावा ग्राम पंचायत बापचा लहरिया में पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है जबकि दूध डेयरी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक के लिए खुली रहेगी. वहीं दवाई और चिकित्सीय उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी. साथ ही ATM, पेट्रोल पंप और LPG सिलेंडर के वितरण एजेंसी पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.

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नगर पालिका क्षेत्र गुना और नगर पंचायत चाचौड़ा बीनागंज क्षेत्र के अलावा ग्राम पंचायत बापचा लहरिया में सभी दो पहिया और चार पहिया वाहनों की आवाजाही में पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. वहीं ऐसे हालातों में आपातकालीन चिकित्सा की स्थिति में नागरिकों को छूट रहेगी. साथ ही जिला प्रशासन और अन्य प्रशासनिक वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा.

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