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बुरहानपुर: नेपानगर में आचार संहिता लागू, राजनीतिक बैनर पोस्टर हटाने के निर्देश

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Published : Sep 29, 2020, 9:48 PM IST

Updated : Sep 29, 2020, 9:55 PM IST

बुरहानपुर जिले के नेपानगर में आचार संहिता लागू होने के बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह ने एक बैठक आयोजित की जिसमें चुनाव आयोग की गाइडलाइन और चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी गई.

नेपानगर में आचार संहिता प्रभावशील
नेपानगर में आचार संहिता प्रभावशील

बुरहानपुर। उपचुनाव की तारीख घोषित होने के बाद नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता प्रभावशील हो गई है, इसके बाद कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने बैठक आयोजित कर चुनाव आयोग की गाइडलाइन और चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि, नेपानगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे, इसके बाद नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी और नामांकन वापसी की प्रक्रिया होगी, नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के 352 मतदान केंद्रों पर 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को जिजामाता पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना होगी.

कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि, कोरोना संक्रमण के बीच उपचुनाव हो रहे हैं, इसलिए आयोग ने कई तरीके के बदलाव करते हुए गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत चुनाव प्रक्रिया के दौरान इससे जुड़े कर्मचारी प्रचार के दौरान प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं को कोविड-19 के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. इस उपचुनाव में करीब तीन लाख ग्लब्स और 30 हजार से ज्यादा फेस मास्क की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा 350 थर्मल स्कैनर, 1500 लीटर सैनिटाइजर भी लगेगा.

बता दें कि, कलेक्टर प्रवीण सिंह ने राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर विधानसभा क्षेत्र में लगे राजनीतिक बैनर पोस्टर आदि हटाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही संपत्ति विरूपण संबंधी कार्रवाई में तेजी लाने के लिए भी कहा है.

Last Updated : Sep 29, 2020, 9:55 PM IST
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