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शर्तों के साथ खुल सकेंगे SUPER MARKET

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Published : Jun 4, 2021, 11:08 AM IST

d-mart
डी-मार्ट

शुक्रवार से 73 सुपर मार्केट खोलने की सशर्त अनुमति दी गई हैं.

भोपाल। कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार समय-समय पर शहर में विभिन्न गतिविधियों में छूट दी गई हैं. वर्तमान समय में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई. सुपर मार्केट जैसे D-MART, ब्राउन बास्केट, वन स्टॉप, काबुल, बी मार्ट, बेस्ट प्राइस, विशाल मेगा मार्ट, रिलायंस रिटेल, ऑनडोर, आपूर्ति बाजार भी दैनिक उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्रियों का विक्रय कर रहे हैं. लिहाजा शुक्रवार से 73 सुपर मार्केट खोलने की सशर्त अनुमति दी गई हैं. इन सभी जगहों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सामानों का विक्रय करना होगा. इनमें डी मार्ट होशंगाबाद रोड, डी मार्ट जहांगीराबाद लिली ट्रेड, D-MART कोलार, डी मार्ट अयोध्या बायपास, ब्राउन बास्केट जोन-वन एमपी नगर, वन स्टॉप गुलमोहर, काबुल कन्फेसरी चुना भट्टी, प्रियदर्शनी सुपर बाजार टीटी नगर को अनुमति दी गई हैं.

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सुपर मार्ट
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सुपर मार्ट

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सुपर मार्केट को खोलते समय अधिक सावधानी

इसी तरह रिलायंस रिटेल लिमिटेड के अयोध्या बायपास, विरसा हाइट्स, चुना भट्टी, कोलार, कोहेफिजा, करतार टॉवर हबीबगंज, अवधपुरी, ऋषि बिजनेस पार्क कोरल बुड, सिटी बैंक लालघाटी, सिगनेचर सिटी कटारा हिल्स और गेहूं खेड़ा में संचालित प्रतिष्ठानों को सशर्त अनुमति दी गई हैं. इसी प्रकार ऑनडोर के प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई हैं. इसके साथ ही विशाल मेगा मार्ट और V-MART को भी विभिन्न स्थानों पर खोला जाएगा. इन सुपर मार्केट को खोलते समय अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता हैं.

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सुपर मार्ट
  • सुपर मार्ट होम डिलीवरी पार्सल के माध्यम से ही ग्राहक को आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए अधिकतम प्रयास करेगा.
  • दो सुपर मार्ट प्रबंधन यह प्रयास करें कि अगर ग्राहक उनके पास आता हैं, तो उनसे सूची प्राप्त करें और सामग्री निकालकर उन्हें बेच दें.
  • कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए एसओपी का पूरी तरह पालन किया जाए.
  • सुपर मार्ट में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए गोले-रस्सी लगाई जाए. प्रतिष्ठान में आने-जाने की अलग सुविधा रखी जाए.
  • प्रतिष्ठान में नियुक्त कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत कर्मचारी एक बार में उपस्थित हो सकते हैं.
  • सुपर मार्ट प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि उपस्थिति स्टॉफ का वैक्सीनेशन हो चुका हों.
  • प्रतिष्ठान में नियुक्त समस्त स्टॉफ फेस मास्क आवश्यक रूप से लगायेंगे. समय-समय पर हाथों को सैनिटाइज करेंगे.
  • ग्राहक को निर्धारित संख्या में टोकन प्रदान करेंगे. टोकन अनुसार ही प्रतिष्ठान में प्रवेश करेंगे.
  • वॉक इन ग्राहक को फेस मास्क आवश्यक रूप से लगाना होगा. ग्राहक का थर्मल स्क्रीनिंग करना होगा.
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