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रिलायंस समूह को छूट बीजेपी सरकार के समय बनी निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत- कांग्रेस

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Published : Feb 7, 2020, 9:36 PM IST

रिलायंस समूह को बकाया पर छूट देने पर बीजेपी के सवालों का कांग्रेस ने जवाब दिया है. कांग्रेस ने कहा कि ये निर्णय भाजपा सरकार के समय बनी निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी के नियमों के तहत ही लिया गया है और ये प्रदेश के हित में है.

Reliance group gets rebate in arrears of 450 crores
रिलायंस समूह को 450 करोड़ के बकाया में मिली छूट

भोपाल । कमलनाथ सरकार द्वारा अनिल अंबानी को 450 करोड़ रुपए चुकाने के लिए दी गई चार साल की मोहलत को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष का जवाब दिया है. मध्य प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने जो भी निर्णय लिया है वह प्रदेश हित में है और ये निर्णय शिवराज सरकार के समय बनी निवेश प्रोत्साहन नीति 2014 के तहत लिया गया है.

रिलायंस समूह को 450 करोड़ के बकाया में मिली छूट

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बताया कि ये पावर प्रोजेक्ट साल 2013 से मध्य प्रदेश को कुल बिजली की आवश्यकता की 17 से 18 प्रतिशत तक बिजली की आपूर्ति करता है. 27 हजार करोड़ के निवेश के इस प्रोजेक्ट से प्रदेश को प्रति यूनिट सिर्फ 1.53 रुपये की दर पर बिजली उपलब्ध होती है. यदि यह प्लांट बंद होता है या बिजली अन्य स्थान से खरीदनी पड़ती है तो उसकी बाजार दर 4 रुपये से लेकर 5 रुपये प्रति यूनिट के आसपास पड़ती है. इस दर से बिजली खरीदने पर मध्य प्रदेश को करीब 2800 करोड़ प्रतिवर्ष का नुकसान होता है. वहीं अगर 2013 से अभी तक जोड़ा जाए तो प्रदेश को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध होने से करीब 10500 करोड रुपए की बचत अभी तक हुई है.

नरेंद्र सलूजा ने कहा कि जो भाजपा नेता इस निर्णय को उद्योगपतियों को खजाना लुटाने वाला औक प्रदेश विरोधी बता रहे हैं, वो ये सच्चाई जान लें कि यह निर्णय भाजपा सरकार में बनी निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी - 2014 के तहत लिया गया है. इस पॉलिसी में ये साफ लिखा गया है कि 500 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली कंपनी को 12 साल तक की छूट मिल सकती है, जिससे वो बकाया चुका सके.

Intro:भोपाल। कमलनाथ सरकार द्वारा अनिल अंबानी को 450 करोड़ रुपए चुकाने के लिए दी गई 4 साल की मोहलत को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष का जवाब दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने जो भी निर्णय लिया है वह प्रदेश हित में है और यह निर्णय शिवराज सरकार के समय बनी निवेश प्रोत्साहन नीति 2014 के तहत लिया गया है।





Body:मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बताया कि रिलायंस समूह के प्रदेश के सिंगरौली स्थित सासन पावर प्रोजेक्ट पर शासन के बकाया 450 करोड़ को चुकाने की मोहलत 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष करने पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव से लेकर भाजपा के तमाम नेता इसे उद्योगपतियो के हित का निर्णय बताते हुए इसे प्रदेश विरोधी निर्णय बता कर तमाम आरोप लगा रहे हैं।जबकि वास्तविकता यह है कि यह निर्णय प्रदेश हित में ही लिया गया है और भाजपा सरकार के समय बनी निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी के नियमो के तहत ही लिया गया है।
Conclusion:सलूजा ने बताया कि यह पावर प्रोजेक्ट वर्ष 2013 से मध्य प्रदेश को कुल बिजली की आवश्यकता की 17 से 18% तक बिजली की आपूर्ति करता है।27 हजार करोड़ के निवेश के इस प्रोजेक्ट से प्रदेश को प्रति यूनिट सिर्फ 1.53 रुपये की दर पर बिजली उपलब्ध होती है।यदि यह प्लांट बंद होता है या बिजली अन्य स्थान से खरीदनी पड़ती है तो उसकी बाजार दर 4 रुपये से लेकर 5 रुपये प्रति यूनिट के आसपास पड़ती है।इस दर से बिजली खरीदने पर मध्य प्रदेश को करीब 2800 करोड़ प्रतिवर्ष का नुकसान होता है।यदि वर्ष 2013 से अभी तक जोड़ा जाए तो प्रदेश को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध होने से करीब 10500 करोड रुपए की बचत अभी तक हुई है।
जो भाजपा नेता इस निर्णय को उद्योगपतियों को खजाना लुटाने वाला व प्रदेश विरोधी बता रहे हैं , वह यह सच्चाई जान लें कि यह निर्णय भाजपा सरकार में बनी निवेश प्रोत्साहन पालिसी- 2014 की की कंडिका 13 अनुसार ही लिया जाकर , केवल 4 वर्ष के लिए 450 करोड़ चुकाने की मोहलत प्रदान की गई है।इस पॉलिसी में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि 500 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली कंपनी को 12 साल तक की छूट मिल सकती है , जिससे वह बकाया चुका सके।इसी नियम के तहत प्रोजेक्ट को राहत प्रदान की गई है।इन 4 सालों में भी प्रोजेक्ट से ब्याज की राशि ली जाएगी और पांचवे साल से इस राशि का भुगतान भी पावर प्रोजेक्ट शासन को करेगा।यह राशि माफ नहीं की गई है। भाजपा सिर्फ़ झूठ बोलकर भ्रम फैला रही है।
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