जबलपुर। कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक में तय पैमाने से ज्यादा केमिकल्स और (mp high court give order on mixing of pesticide) पेस्टिसाइड की मिलावट होने के मामले में 18 साल बाद (after 18 years mp high court give order)फैसला आया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद याचिका का निराकरण करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. फैसले में कहा गया है कि इस मामले में खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण को नियमों के तहत कार्यवाही करनी होगी.
कोल्ड ड्रिंक की हो जांच, फिर जरूरी कार्रवाईजबलपुर हाईकोर्ट ने सॉफ्ट ड्रिंक में अधिक मात्रा में पेस्टीसाइड होने के मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मध्यप्रदेश में भी लागू करने का आदेश दिया है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण को सभी तरह की कोल्ड ड्रिंक की जांच के बाद जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. हाई कोर्ट में यह याचिका जबलपुर के एक ट्रस्ट ने साल 2004 में दायर की थी. इसमें एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया था कि पेप्सी,कोकाकोला जैसे कोल्ड ड्रिंक में कई तरह के केमिकल तय मात्रा से 87 गुना अधिक तक डाले जाते हैं. जिससे किसी भी व्यक्ति की सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचता है. इस याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार सहित सॉफ्ट ड्रिंक्स निर्माताओं और खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण से भी जवाब तलब कर चुका है.
सॉफ्टड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक पर यह SC का फैसला
सुप्रीम कोर्ट पहले ही सोफ्ट ड्रिंक से जुड़े एक मामले पर आई याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुना चुका है. जिसमें खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण को नियमों के तहत जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. ऐसे में हाई कोर्ट ने 18 साल बाद इस याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मध्यप्रदेश में भी कार्यवाही के आदेश दिए हैं.