इंदौर। क्राइम ब्रांच ने नकली प्रोडक्ट के मामले में कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में नकली प्रोडक्ट बरामद किये गए है. वहीं पूरे मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच जांच पड़ताल में जुट गई है. इंदौर पुलिस मिलावटी खाद्य पदार्थों को बाजार में बेचने वाले माफियाओं के संबंध में जानकारी जुटा रही थी. जिसमें विगत दिनों में भी लगातार इन्दौर पुलिस द्वारा कार्यवाईयां की गईं है. इसी कड़ी में इंदौर के कोयला बाखल पंढरीनाथ क्षेत्र में एमएल ट्रेडर्स के मालिक नौशाद खान द्वारा नकली मिलावटी व अमानक कॉफी, मसाले, मैगी व अन्य घरेलू उत्पादों का विक्रय बाजारों में यह कहकर किया जा रहा है कि उसका अनुबंध Nestle, Maggies, Everest, Godrej, जैसी नामी कंपनियों से है, जिन कंपनियों का माल बेचने के लिये वह अधिकृत है जबकि वास्तव में वह सारा सामान नकली बेचता था, जिसका ना किसी कंपनी से कोई अनुबंध था, ना ही वह जो माल बेचता था. वह मानक स्तर का होकर Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) द्वारा प्राधिकृत था.
अतः नकली मिलावटी खाद्य वस्तुओें को बेचे जाने की सूचना पर क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम ने कोयला बाखल में ’नौशाद उर्फ अब्दुल इकबाल खान के पीछे 56 कोयला बाखल पंडरीनाथ जिला इंदौर के घर पर छापामार कार्रवाई की और मौके से ब्रांडेड कंपनियों, नेस्ले कॉफी इंडिया लिमिटेड, मैजिक मैगी एवं एवरेस्ट मसाले, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, एमसी जॉनसन, गोदरेज, डिटॉल के साथ साथ अन्य घरेलू उत्पाद रखे होना पाए गए, जिनकी बारकोड, पैकिंग, प्रिंटिंग, गुणवत्ता एवं अन्य हालमार्क संबंधी पहचान चिन्ह और स्टीकर पूर्णतः अमानक एवं मिथ्या थे, जोकि देखने में हूबहू असली और ब्रांडेड कम्पनियों के समान थे.
राजस्व का हुआ नुकसान
आरोपी नौशाद द्वारा कई ब्राण्डेंड कंपनियों के नामों का दुरुपयोग कर नकली मिलावटी खाद्य एवं अन्य घरेलू उत्पाद बनाकर बाजारों में बेचा जा रहा था. जिससे शासन को राजस्व की क्षति पहुंचाई जा रही थी. इसके साथ ही आरोपी अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से जन सामान्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाली खाद्य वस्तुओं को बाजारों में खपाया रहा था.
गुजरात से लेकर आता था
वस्तुओं के भंडारण एवं क्रय-विक्रय के संबंध में आरोपी नौशाद खान ने अवैध कारोबार संचालित होना बताया है. वह अधिकांशतः खाद्य एवं घरेलू उपभोग की वस्तुओं को बिना लिखापढ़ी और बिना बिल के सूरत (गुजरात) से लाना बताया तथा नकली माल को अवैध रूप से बेचने के लिए अपने आधिपत्य में भंडारण करता था.
इन धाराओं में हुआ प्रकरण दर्ज
आरोपी पर इन्दौर क्राइम ब्रांच ने धारा 420, 272, 273 भारतीय दंड विधान एवं कॉपीराइट अधिनियम संशोधित 1957 की धारा 51, 63 और ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 103 और 104 के तहत घटित किया जाना पाया गया. वहीं जब्त माल की कीमती करीब 10 लाख रुपये आंकी जा रही है. जिसके बाद गोदाम को सील किया गया है.