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Digvijay Singh Case: दिग्विजय सिंह ने कहा RSS करता है ISI के लिए जासूसी, मानहानि का केस दर्ज, इस दिन होगी कोर्ट में पेशी

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Published : Jun 20, 2022, 6:36 PM IST

Updated : Jun 20, 2022, 11:04 PM IST

CM Digvijay Singh appear in Gwalior Court
दिग्विजय सिंह 23 जुलाई को ग्वालियर कोर्ट में पेश होंगे

सांसद दिग्विजय सिंह (former CM Digvijay Singh) पर आरोप है कि उन्होंने भिंड में एक राजनीतिक कार्यक्रम में 31 अगस्त 2019 को पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप लगाए थे(Lawyer filed petition against former CM Digvijay Singh). इस मामले को लेकर दिग्विजय पर एक वकील की याचिका पर मानहानि का मामला दर्ज किया गया है. (Digvijay Singh appear in Gwalior Court on 23 july)

ग्वालियर। जिला सत्र न्यायालय के जेएमएफसी महेंद्र सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (former CM Digvijay Singh) के खिलाफ एक वकील की याचिका पर मानहानि का मामला दर्ज किया है. मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा-बजरंग दल पर पाकिस्तान से पैसा लेने का आरोप लगाया था, जिसपर दायर याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है. दिग्विजय को 23 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं. वकील अवधेश ने 3 सितंबर 2019 को न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने के लिए आवेदन पेश किया था.(Lawyer filed petition against former CM Digvijay Singh)

दिग्विजय सिंह की कोर्ट में पेशी: वकील अवधेश ने सांसद दिग्विजय पर आरोप लगाया था कि उन्होंने भिंड में एक राजनीतिक कार्यक्रम में 31 अगस्त 2019 को पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप लगाए थे. उन्होंने ये भी कहा था कि आईएसआई के लिए जासूसी का काम गैर मुस्लिम ज्यादा कर रहे हैं. उक्त वकील ने न्यायालय के सामने एक सीडी भी पेश की थी. (Digvijay Singh appear in Gwalior Court on 23 july)

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दिग्विजय के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज: वकील अवधेश ने अपने तीन साथियों के साथ शपथ पत्र पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने के लिए आवेदन लगाया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने 11 जनवरी 2020 को इसे निरस्त कर दिया था. अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार जोशी के आदेश को चुनौती देते हुए जेएमएफसी कोर्ट में उक्त वकील ने अब इस मामले में रिवीजन फाइल की है. वकील का कहना है कि वे संगठन का कार्यकर्ता हैं और बीजेपी का आमंत्रित सदस्य हैं. अब जेएमएफसी कोर्ट ने दिग्विजय के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 499 और 500 के तहत उन्हें आरोपी बनाकर 23 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए हैं.

Last Updated :Jun 20, 2022, 11:04 PM IST
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