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CBDT ने 'विवाद से विश्वास' योजना के तहत भुगतान की समय सीमा बढ़ाई

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Published : Aug 30, 2021, 11:20 AM IST

Updated : Aug 30, 2021, 11:36 AM IST

CBDT ने बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत भुगतान की समय सीमा बढ़ा दी गई है, 30 सितंबर तक आप भुगतान कर सकेंगे.

Vivad se Vishwas scheme
विवाद से विश्वास' योजना

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना 'विवाद से विश्वास' के तहत राशि के भुगतान की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है, पहले इसकी समय सीमा पहले 31 अगस्त थी.

30 सितंबर तक बढ़ाया गया समय

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत घोषणाकर्ता द्वारा भुगतान करने के लिए एक शर्त फॉर्म संख्या 3 जारी करने और संशोधित करने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, राशि के भुगतान की अंतिम तिथि बिना किसी अतिरिक्त राशि के बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. 30 सितंबर, 2021 तक आप राशि जमा कर सकेंगे. जिसकी आवश्यक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी.

जल्द होगी अधिसूचना जारी

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 के तहत, घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि को विवाद से विश्वास अधिनियम की धारा 3 के तहत तालिका में बताया गया है, 25 जून की अधिसूचना के अनुसार, राशि के भुगतान की अंतिम तिथि (बिना किसी अतिरिक्त राशि के) 31 अगस्त अधिसूचित की गई है, इसके अलावा विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत राशि (अतिरिक्त राशि के साथ) के भुगतान की अंतिम तिथि के रूप में अधिसूचित किया गया था.

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वित्त मंत्रालय के बयान में आगे स्पष्ट किया गया कि विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत राशि (अतिरिक्त राशि के साथ) के भुगतान की अंतिम तिथि को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जो 31 अक्टूबर तक बनी हुई है.

आईएएनएस

Last Updated : Aug 30, 2021, 11:36 AM IST
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