सरायकेला: जिला में भाजपा नेता आत्मा मुखी हत्याकांड (BJP leader Atma Mukhi murder case) मामले में दोषियों को सजा हुई है. शनिवार को सजा की बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम अमित शेखर की अदालत ने मामले के दो आरोपी बुद्धेश्वर लोहार और राहुल सोरेन को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा (Seraikela court sentenced life imprisonment to murder accused) सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है.
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कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए दोनों अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास के साथ-साथ प्रत्येक को 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है. अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में एक साल साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसी प्रकार 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दोनों को पांच साल सश्रम कारावास की सजा और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई हैं, अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में छह महीना साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.
भादवि की धारा 448 के तहत दोषी पाते हुए नौ महीने सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड और धारा 341 के तहत दोषी पाते हुए एक महीना सश्रम कारावास और 250 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है, नियमानुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. बताते चलें कि वर्ष 2007 में क्षेत्र के भाजपा नेता आत्मा मुखी को उनके नोरोडीह स्थित आवास के पास सुबह-सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद लगातार हुई कार्रवाई में दोनों आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ और कोर्ट से दोनों को सजा सुनाई गयी.