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सरायकेला: नगर निगम क्षेत्र में बोरिंग करना अब नहीं होगा आसान, नगर आयुक्त ने बनाए कड़े नियम

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Published : Jul 28, 2020, 10:10 AM IST

Municipal Commissioner made strict rules for Boring in Seraikela
नगर निगम सरायकेला

सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में बोरिंग करना अब आसान नहीं होगा. इसके लिए नगर आयुक्त ने कड़े नियम बनाए हैं. नगर आयुक्त ने कहा है कि बिना परमिशन के बोरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगा.

सरायकेला: जिले के घनी आबादी वाले आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में अब लोगों को पेयजल के लिए बोरिंग कराना आसान नहीं रहेगा. पेयजल के लिए कराए जाने वाले बोरिंग प्रक्रिया को अब नगर निगम के कड़े नियम से गुजारना पड़ेगा. नगर आयुक्त ने बोरिंग कराए जाने संबंधित नए और कड़े नियम बनाए गए हैं. जिसके बाद अब बिना परमिशन के बोरिंग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे आर्थिक जुर्माना भी वसूला जाएगा.

जानकारी देते नगर आयुक्त

स्थल निरीक्षण और जांच कर टीम देगी अनुमति

निगम क्षेत्र में बोरिंग कराए जाने को लेकर नए नियम के मुताबिक अब नगर निगम के संबंधित टीम ने पहले बोरिंग के लिए आवेदन देने वाले के स्थल का निरीक्षण किया जाएगा. जिसके बाद यह पता लगाया जाएगा कि उस स्थान पर कोई अन्य जल के स्रोत हैं या नहीं और आवेदक को बोरिंग की कितनी आवश्यकता है. समेत अन्य कई बिंदुओं पर जांच किए जाने के बाद ही अनुमति प्रदान की जाएगी. इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर निगम के आयुक्त शशिधर मंडल ने बताया कि बोरिंग अनुमति और प्रक्रिया जांच को लेकर विशेष टीम गठित की गई है जो बोरिंग के लिए आवेदन देने वालों के घर या स्थल का पहले जांच कर पेयजल के अन्य स्रोत का पता लगाएगी. जबकि बेवजह अतिरिक्त जल भंडारण के लिए बोरिंग किए जाने संबंधित अब अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी.

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केवल 500 रुपये के रसीद पर मिलता था बोरिंग का अनुमति

नगर निगम क्षेत्र में बोरिंग अनुमति के लिए आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ 500 रुपये शुल्क जमा कर रसीद कटवाना पड़ता था. जिसके बाद निगम के कार्यपालक पदाधिकारी के हस्ताक्षर से ही अनुमति प्रदान होती थी. इस प्रक्रिया के बाद धड़ल्ले से भू-गर्भ जल का दोहन शुरू किए जाने संबंधित मामले सामने आने लगे. जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है.

बोरिंग गाड़ियों पर गिरेगी गाज

आयुक्त शशिधर मंडल ने बताया कि अब निगम क्षेत्र में बिना परमिशन के बोरिंग किया जाना संभव नहीं होगा. उन्होंने बताया कि निगम क्षेत्र अंतर्गत किसी भी स्थान पर बोरिंग किए जाने से पूर्व आवेदक को अनुमति लेना अनिवार्य होगा. वहीं, निगम क्षेत्र में बोरिंग करने के लिए बोरिंग गाड़ियों को भी निगम क्षेत्र में निबंधित होना अति आवश्यक है. ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई के साथ आर्थिक जुर्माना भी वसूला जाएगा.

आयुक्त ने लिया निर्णय

बता दें कि नगर निगम कार्यालय के एक सिटी मैनेजर ने कुछ दिन पहले बोरिंग करने वाले एक गाड़ी मालिक को फोन पर डराने, धमकाने और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले सामने आने के बाद आयुक्त ने कड़े निर्णय लिए.

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