रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत ने रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट में नियुक्त चिकित्सकों के ओर से दाखिल हस्तक्षेप याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने इस मामले में नव नियुक्ति चिकित्सकों से जवाब मांगा है.
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वर्ष 2019 में रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट में नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया. इसके बाद डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एसोसिएशन ने विज्ञापन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. याचिका में कहा गया कि सीधी भर्ती होने से उनकी प्रोन्नति प्रभावित होगी. इसके बाद कोर्ट ने विज्ञापन पर रोक लगा दी, लेकिन बाद में अदालत ने विज्ञापन पर लगाई रोक को हटा दिया. इसके बाद रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट में नए चिकित्सकों की नियुक्ति की गई. नव नियुक्त चिकित्सकों ने भी हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर उनका पक्ष सुनने का आग्रह किया है. अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने कहा कि सीधी भर्ती होने से किसी की प्रोन्नति प्रभावित नहीं होगी.