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आर्मी के जवान ने किया था दुष्कर्म, मिली 20 साल की सजा

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Published : Feb 23, 2022, 9:18 PM IST

Lohardaga court sentenced army jawan to 20 years in rape case
Lohardaga court sentenced army jawan to 20 years in rape case

लोहरदगा की अदालत ने आर्मी के एक जवान को दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा (Army Jawan punished) सुनाई है. यह मामला वर्ष 2015 का है.

लोहरदगा: अदालत ने आर्मी के एक जवान को सजा सुनाई है. दुष्कर्म के मामले में आर्मी के जवान को 20 साल की सजा सुनाई (Army Jawan punished) गई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला वर्ष 2015 का है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाई है. आरोपी फिलहाल जेल में है.

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स्कूल से लौटने के समय छात्रा से किया था दुष्कर्म: आरोपी ने स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था. इसी मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई है. लोहरदगा में एडीजे वन अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी आर्मी के जवान को बीस साल की सजा (Punishment in Rape Case) सुनाई है. आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया है. आरोपी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है. एसटी संख्या 57/2016, महिला थाना कांड संख्या 17/2015 में भंडरा थाना क्षेत्र के हाटी गांव निवासी सुखैर उरांव के पुत्र आरोपी आर्मी के जवान वीरेंद्र उरांव को भादवि की धारा 376 (आई) में 20 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं भादवि की धारा 506 में दो साल और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

मामले में दर्ज प्राथमिकी में वीरेंद्र उरांव के माता-पिता भी आरोपित थे. जिन्हे पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सभी धाराओं से मुक्त किया गया. विगत आठ मई 2015 को पीड़िता ने महिला थाना में लिखित सूचना दी थी कि वह जब अपने स्कूल से लौट रही थी, उसी समय आरोपी द्वारा चाकू का भय दिखा कर अपने घर ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया. साथ ही किसी को नहीं बताने और बाद में विवाह का प्रलोभन देकर पांच वर्षो तक दुष्कर्म करता रहा. जब पीड़िता गर्भवती हो गई, तो धोखे से दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया.

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