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जमशेदपुर सहारा सिटी रेप केस में तीन दोषियों को 25-25 साल की सजा, 2018 में नाबालिग से हुआ था दुष्कर्म

जमशेदपुर सहारा सिटी रेप केस में कोर्ट ने तीन दोषियों को 25-25 साल जेल और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट से सजा पाने वालों में तीन दोषियों इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत महतो शामिल हैं.

Three convicts sentenced to 25 years in rape case
रेप केस में तीन दोषियों को 25-25 साल की सजा
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Published : Jan 22, 2022, 4:48 PM IST

जमशेदपुर: जिले के सहारा सिटी में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 3 दोषियों को 25-25 साल की कैद और 20 हजार रुपये का जुर्माने की सजा दी है. अपर जिला सत्र न्यायधीश 5 संजय कुमार की अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को 3-3 साल की अतिरिक्त जेल की सजा भी भुगतना होगा.

ये भी पढ़ें- लोहरदगा में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, हिरासत में 6 आरोपी

2018 में हुआ था दुष्कर्म

बता दें कि 18 जनवरी 2018 को जमशेदपुर शहर में ये मामला सामने आया था. जिसमें दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग की मां ने मानगो थाने में इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो, श्रीकांत महतो समेत अन्य के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बाद में श्रीकांत महतो को हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी थी. बाद में पीड़िता ने डीसपी, इंस्पेक्टर समेत अन्य द्वारा भी दुष्कर्म करने की बात पुलिस को बतायी थी.

लंबी सुनवाई के बाद आया फैसला

लोक अभियोजक अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पीड़िता नौकरानी का काम करती थी. घटना के बाद मालकिन समेत 12 लोगों की गवाही दर्ज हुई थी. लंबी सुनवाई के बाद आज इस मामले में फैसला आया है. जिसमें दुष्कर्म मामले में तीन दोषियों को कोर्ट से सजा मिलने के बाद जमानत पर बाहर श्रीकांत महतो को गिरफ्तार कर लिया गया. जबकि इसी मामले में शिव कुमार महतो व इन्द्रपाल सिंह सैनी पहले से जेल में हैं. अब तीनों दोषियों को 25-25 साल की सजा काटनी होगी.

जमशेदपुर: जिले के सहारा सिटी में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 3 दोषियों को 25-25 साल की कैद और 20 हजार रुपये का जुर्माने की सजा दी है. अपर जिला सत्र न्यायधीश 5 संजय कुमार की अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को 3-3 साल की अतिरिक्त जेल की सजा भी भुगतना होगा.

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2018 में हुआ था दुष्कर्म

बता दें कि 18 जनवरी 2018 को जमशेदपुर शहर में ये मामला सामने आया था. जिसमें दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग की मां ने मानगो थाने में इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो, श्रीकांत महतो समेत अन्य के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बाद में श्रीकांत महतो को हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी थी. बाद में पीड़िता ने डीसपी, इंस्पेक्टर समेत अन्य द्वारा भी दुष्कर्म करने की बात पुलिस को बतायी थी.

लंबी सुनवाई के बाद आया फैसला

लोक अभियोजक अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पीड़िता नौकरानी का काम करती थी. घटना के बाद मालकिन समेत 12 लोगों की गवाही दर्ज हुई थी. लंबी सुनवाई के बाद आज इस मामले में फैसला आया है. जिसमें दुष्कर्म मामले में तीन दोषियों को कोर्ट से सजा मिलने के बाद जमानत पर बाहर श्रीकांत महतो को गिरफ्तार कर लिया गया. जबकि इसी मामले में शिव कुमार महतो व इन्द्रपाल सिंह सैनी पहले से जेल में हैं. अब तीनों दोषियों को 25-25 साल की सजा काटनी होगी.

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