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पत्थर खदान मालिक का पुत्र बन बैठा मंत्री, खुद को हफीजूल हसन बताकर अधिकारियों को देने लगा धमकी, गिरफ्तार

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Published : Mar 9, 2022, 8:30 AM IST

illegal mining in giridih
illegal mining in giridih

लीज खत्म होने के बाद भी पत्थर का खनन कर रहे धंधेबाज पर जब प्रशासन ने दबिश बनाई तो पत्थर खदान मालिक का पुत्र मंत्री बनकर धमकी देने लगा. पुलिस ने जांच की तो सच्चाई सामने आ गई. यह मामला गिरिडीह का है.

गिरिडीहः एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी कुछ इसी तरह की हरकत गिरिडीह के एक पत्थर खदान के मालिक व उसके पुत्र ने की है. पहले, लीज खत्म होने के बाद भी पत्थर खनन का काम व परिवहन जारी रखा और जब ग्रामीणों की सूचना पर प्रशासन ने कार्रवाई की तो खदान मालिक का पुत्र मंत्री बन बैठा. सूबे के मंत्री हफीजूल हसन का फर्जी प्रोफाइल बना डाला और मंत्री बनकर मोबाइल के माध्यम से सरकारी अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया. फोन पर धमकी भरे लहजे में यह भी कहा कि मंडरडीह स्थित सुनील अग्रवाल के पत्थर खदान पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करें. हालांकि जब एसपी अमित रेणू के निर्देश पर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने जांच की तो पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया. अब पुलिस ने पत्थर खदान के मालिक सुनील अग्रवाल व उसके पुत्र विनीत अग्रवाल को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है.

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क्या है पूरा मामलाः दरअसल बेंगाबाद थाना अंतर्गत मंडरडीह में पत्थर का खदान संचालित है. जिसकी लीज 3 मार्च को ही समाप्त हो गई है. लीज खत्म होने के बाद भी यहां से पत्थर खनन व परिवहन का काम अवैध तरीके से किया जा रहा था. रविवार की रात को ग्रामीणों ने पत्थर लदे एक वाहन को रोका. जिसके बाद मामले की सूचना बेंगाबाद पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस टीम द्वारा कागजात मांगे जाने पर फर्जी चालान दिखाए जाने की बात सामने आई. जिसके बाद हाइवा को जब्त कर थाने लाया गया. रात से ही पुलिस की टीम माइंस को कब्जे में लेकर पहरेदारी करती है. दूसरे दिन सोमवार की सुबह जिला खनन पदाधिकारी सतीश नायक, एसडीपीओ अनिल सिंह, इंस्पेक्टर कमलेश पासवान दल बल के साथ खदान पहुंचे. जिसके बाद खदान के चप्पे चप्पे में छापेमारी शुरू हुई. छापेमारी के दौरान ही माइंस में ब्लास्टिंग के लिए बिछाए गए डेटोनेटर, जिलेटिन को बरामद किया. इस मामले में पुलिस व खनन विभाग कार्रवाई कर ही रहा था कि एक फोन आया, फोन करने वाले ने खुद को मंत्री बताया. यह जानकारी एसपी को दी गई तो पड़ताल शुरू हुई और मामला फर्जीवाड़ा का निकला.

तीन प्राथमिकी दर्जः इस छापेमारी व फर्जीवाड़े को लेकर बेंगाबाद थाना में तीन प्राथमिकी दर्ज की गई है. दो प्राथमिकी जिला खनन पदाधिकारी सतीश कुमार नायक के आवेदन पर दर्ज हुई है. अवैध खनन व परिवहन को लेकर कांड संख्या 41/22 दर्ज हुए है. इसमें खदान के मालिक सुनील अग्रवाल व वाहन मालिक एवं अन्य को अभियुक्त बनाया गया है. विस्फोटक के मामले में कांड संख्या 42/22 दर्ज किया गया है. जिसमें सुनील अग्रवाल व उसके पुत्र विनीत अग्रवाल एवं अन्य को अभियुक्त बनाया गया है. जबकि फर्जी मं त्री बन कर धमकी देने को लेकर भी कांड अंकित किया गया है जिसमें सुनील के पुत्र विनीत व उसके भाई विशेष अग्रवाल को नामजद किया गया है.

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