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बोकारोः दुष्कर्म के आरोपी को मिला 20 वर्ष सश्रम कारावास, पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला

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Published : Jan 23, 2021, 11:53 PM IST

Updated : Jan 24, 2021, 12:45 AM IST

कारावास की सजा
कारावास की सजा

बोकारो में पोक्सो स्पेशल राजीव रंजन के कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी विनोद महतो को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

बोकारोः अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, पोक्सो स्पेशल राजीव रंजन के कोर्ट ने शनिवार को दुष्कर्म के आरोपी विनोद महतो को मुजरिम करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. 16 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म में मुजरिम को सजा के साथ कोर्ट ने पांच हजार रुपए का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया है.

कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये दोनों पक्षों की दलील पुलिस के गवाह व साक्ष्य पर गौर फरमाते हुए आरोपी को मुजरिम करार दिया और चास जेल में बंद मुजरिम को सजा सुनायी. सरकार की ओर से पीड़िता का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने कोर्ट से मुजरिम को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की.

नक्सल इलाके की घटना

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि घटना नक्सल प्रभावित क्षेत्र चतरोचट्टी थाना क्षेत्र में 6 सितंबर रात को घटी. पीड़िता पुराने खपरैल मकान के एक कमरे में बड़ी बहन, नवजात शिशु के साथ दूसरे कमरे में सोई थी. भाई नए घर में सोया था और माता-पिता रिश्तेदार के घर गए थे. इसी बीच आरोपी ने कमरे में घुसकर दुपट्टा मुंह में ठूंसकर दुष्कर्म किया.

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मुंह से दुपट्टा निकला तो लड़की ने चीखना शुरू किया. चीख सुनकर बड़ी बहन वहां पहुंची. उसने बहन को बाहर खींच आरोपी को कमरे में बंद कर दिया. सुबह भाई घर पहुंचा तो घटना की जानकारी दी. आसपास के लोगों की मदद से कमरा खोला तो पाया आरोपी छप्पर उखाड़ कर फरार हो चुका था. फिर केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू की गई.

डीएनए जांच कारगर

विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि गवाहों के अलावा डीएनए जांच रिपोर्ट मुजरिम को सजा तक पहुंचाने में कारगर सिद्ध हुआ. आईओ ने आरोपी व पीड़िता के ब्लड सैंपल के साथ पीड़िता के कपड़े पर लगे खून व स्पर्म को रांची फॉरेंसिक लैब डीएनए जांच के लिए भेजा.

जांच रिपोर्ट में आरोपी पीड़िता के खून का डीएनए पीड़िता के कपड़े से लिए गए खून व स्पर्म के डीएनए से मेल खा रहा था. डीएनए का ये मिलान आरोपी को मुजरिम करार देने में मददगार साबित हुआ.

Last Updated :Jan 24, 2021, 12:45 AM IST
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